Ration Card: आपने भी इतने दिन से नहीं लिया PDS से अनाज? रद्द हो सकता है राशन कार्ड, जानें नियम
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Ration Card: आपने भी इतने दिन से नहीं लिया PDS से अनाज? रद्द हो सकता है राशन कार्ड, जानें नियम

Ration Card: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (National Food Security Scheme) के तहत राशन कार्डधारी परिवारों को खाद्यान्न मुहैया कराया जाता है. सस्ते दरों पर सरकार लोगों को राशन उपलब्ध कराती है.

 

Ration Card New Rule

नई दिल्ली: अगर आप राशन कार्ड के लाभार्थी हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है. राज्य सरकार समय-समय पर राशन कार्ड की सूची को अपडेट करती रहती हैं. इसमें गड़बड़ी पाए जाने पर राशन कार्ड निरस्त भी किया जाता है. इसके तहत अगर आपने लंबे समय से अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल अनाज लेने के लिए नहीं किया है, तो आपका कार्ड निरस्त हो सकता है.

  1. अगर आपने भी PDS से 6 महीने से अनाज नहीं लिया?
  2. ऐसे में, आपका राशन कार्ड रद्द हो सकता है 
  3. राशन कार्ड के आधार पर सस्ते दर पर अनाज मिलता है
  4.  

आपको बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (National Food Security Scheme) के तहत राशन कार्डधारी परिवारों को खाद्यान्न मुहैया कराया जाता है. इसमें जन वितरण प्रणाली (Public Distribution System) के तहत परिवार में सदस्यों की संख्या के आधार पर बेहद सस्ते दरों पर सरकार लोगों को राशन उपलब्ध कराती है. इसका उद्देश्य गरीब परिवारों की आर्थिक मदद करना है. 

रद्द हो सकता है आपका राशन कार्ड

दरअसल, राशन विभ में आपने किस महीने में कितना राशन लिया और आपके परिवार में कितने सदस्य हैं ऐसी सारी जानकारियां राशन कार्ड में मौजूद होती हैं. नियम के अनुसार, पीडीएस पर आपको अनाज तभी मिलेगा, जब आपके नाम पर राशन कार्ड होगा. लेकिन, हाल ही कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें ऐसे सभी राशन कार्ड को निरस्त कर दिया गया, जिनका इस्तेमाल लंबे समय से नहीं हुआ था.

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जानिए क्या है नियम?

विभाग के अनुसार, 'अगर कोई राशनकार्ड होल्डर छह महीने से राशन नहीं लिया है, तो नियम के अनुसार यह साबित होता है कि उसे सस्ते दर पर मिल रहे खाद्यान्न की जरूरत नहीं है या फिर वो राशन लेने के लिए पात्र ही नहीं है. ऐसे में इन वजहों को आधार बनाकर छह महीने से राशन नहीं लेने वाले शख्स का राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाता है. राजधानी दिल्‍ली, बिहार झारखंड में भी राशन को लेकर ऐसा ही नियम लागू है.

ऐसे में, अगर आपका राशन कार्ड रद्द हो जाता है, तो आप उसे फिर से एक्टिव करा सकते हैं. इसके लिए आपको अपने राज्य में AePDS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कुछ फॉर्मैलिटी करना होगा. इतना ही नहीं, आप पूरे भारत के AePDS राशन कार्ड पोर्टल पर जाकर इसे ऐक्टिव करा सकते हैं.

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1. सबसे पहले आप राज्य या सेंट्रल AePDS पोर्टल पर जाएं.
2. अब 'राशन कार्ड सुधार' विकल्प को खोजें और उस पर क्लिक करें.
3. अब आप राशन कार्ड सुधार पेज पर जाएं और अपना राशन नंबर खोजने के लिए फॉर्म भरें.
4. अब आपके राशन कार्ड की जानकारी में कोई गलती हुई हो तो उसे सुधारें.
6. सुधार करने के बाद, स्थानीय पीडीएस कार्यालय में जाएं और पुनर्विचार आवेदन जमा करें.
7. अगर आपका राशन कार्ड सक्रिय करने का आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तो आपका रद्द राशन कार्ड को फिर से सक्रिय हो जाएगा.

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