RBI ने इस मामले में दो बैंकों पर लगाई रोक, नहीं जोड़ पाएंगे नए ग्राहक
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RBI ने इस मामले में दो बैंकों पर लगाई रोक, नहीं जोड़ पाएंगे नए ग्राहक

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Researve Bank of ndia) ने दो अमेरिकी बैंकों पर रोक लगा दी है. आरबीआई द्वारा जारी एक बयान के अनुसार अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग और डाइनर्स क्लब को एक मई से नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी है.

RBI ने इस मामले में दो बैंकों पर लगाई रोक, नहीं जोड़ पाएंगे नए ग्राहक

नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Researve Bank of ndia) ने दो अमेरिकी बैंकों पर रोक लगा दी है. आरबीआई द्वारा जारी एक बयान के अनुसार अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग और डाइनर्स क्लब को एक मई से नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी है. वहीं दूसरी तरफ आरबीआई ने इस बारे में साफ किया है कि उसके इस फैसले का पुराने ग्राहकों पर कोई असर नहीं होगा. वह पहले की तरह कार्ड कंपनियों की सेवा का उपयोग कर पाएंगे.

आरबीआई ने पेमेंट सिस्टम डाटा के स्टोरेज पर अप्रैल 2018 में ही एक सर्कुलर जारी किया था. इस सर्कुलर के मुताबिक, सभी पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स को अपना डाटा सिर्फ इंडिया में ही स्टोर करना होगा. 

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क्या हैं स्टोरेज ऑफ पेमेंट के नियम
RBI के इन नियमों के तहत देश में काम करने वाली सभी तरह की पेमेंट कंपनियों को भुगतान से जुड़े डेटा को हिन्दुस्तान में ही स्टोर करना होता है. इसमें एंड टू एंड ट्रांजैक्शन डिटेल, जुटाई गई अन्य जानकारी इत्यादि सभी शामिल हैं. इसमें एंड टू एंड ट्रांजैक्शन डिटेल, जुटाई गई अन्य जानकारी इत्यादि सभी शामिल हैं. कंपनियां इस डेटा को देश से बाहर नहीं ले जा सकती हैं. साथ ही उन्हें CERT-In से जुड़े ऑडिटर पैनल से ऑडिट कराई हुई सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट भी आरबीआई को सौंपनी होती है. 

कंपनियां इस डेटा को देश से बाहर नहीं ले जा सकती हैं. कंपनियों को सिस्टम अप्रूव्ड ऑडिट रिपोर्ट भी आरबीआई को सौंपनी होती है.  कंपनियों को 6 महीने के भीतर यानी 15 अक्टूबर 2018 तक नियमों को पालन करने का वक्त दिया था. इन कंपनियों ने यह नियम पूर्ण नहीं किया.

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