गलती से भी न करें इस बैंक से कोई लेनदेन, RBI ने लगा दी है Aditya Birla Idea Payments Bank पर पाबंदी
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गलती से भी न करें इस बैंक से कोई लेनदेन, RBI ने लगा दी है Aditya Birla Idea Payments Bank पर पाबंदी

आम लोगों और कारोबारियों के लिए एक अहम खबर आई है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) ने आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट्स बैंक (Aditya Birla Idea Payments Bank) का बैकिंग नियमन अधिनियम के तहत बैंकिंग कंपनी का दर्जा समाप्त कर दिया है.

फाइल फोटो

नई दिल्ली: आम लोगों और कारोबारियों के लिए एक अहम खबर आई है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) ने आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट्स बैंक (Aditya Birla Idea Payments Bank) का बैकिंग नियमन अधिनियम के तहत बैंकिंग कंपनी का दर्जा समाप्त कर दिया है. RBI ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी.

  1. गलती से न करें इस बैंक से कोई लेनदेन
  2. आरबीआई ने लगाई पाबंदी
  3. आदेश तत्काल प्रभाव से लागू

पिछले साल नवंबर में रिजर्व बैंक ने कहा था कि आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट्स बैंक के स्वैच्छिक तौर पर कारोबार समाप्त करने के आवेदन के बाद यह परिसमापन की दिशा में बढेगा. केंद्रीय बैंक ने एक अधिसूचना में कहा, ' बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के तहत आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट्स बैंक अब बैंकिेग कंपनी के रूप में समाप्त हो गई है. यह व्यवस्था 28 जुलाई 2020 से प्रभाव में आ गयी है.'

पिछले साल जुलाई में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (Vodafone Idea Limited) ने शेयर बाजार को आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट्स बैंक का परिचालन बंद करने की सूचना दी थी. इसकी वजह कंपनी के कारोबार का अनिश्चित परिस्थितियों का शिकार होना बताई गई जिसने उसके आर्थिक मॉडल को अव्यवहारिक बना दिया. आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट्स बैंक को अप्रैल 2017 में रिजर्व बैंक से बैंकिेग कंपनी के तौर पर काम करने का लाइसेंस मिला था. इसने 22 फरवरी 2018 को अपना परिचालन शुरू किया था.

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आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट्स बैंक में ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 51 प्रतिशत और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी थी.

 

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