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नई दिल्ली: RBI Imposes monetary penalty on Paytm Payments Bank: आरबीआई ने देश के अग्रणी पेंमेंट्स बैंकों में से एक पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) पर जुर्माना ठोका है. दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई (Reserve Bank of India) ने नियमों के उल्लंघन के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लि. यानी पीपीबीएल (PPBL) पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. पेमेंट एंड सेटलमेंट की धारा 6(2) के उल्लंघन के चलते यह जुर्माना लगाया गया है. आपको बता दें कि हाल ही में रिजर्व बैंक ने SBI पर भी जुर्माना लगाया था.
रिजर्व बैंक ने इस मामले पर कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक का मामला पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के नियमों के उल्लंघन से जुड़ा है. पेटीएम पेमेंट्स बैंक के प्राधिकरण के अंतिम प्रमाण पत्र जारी करने के आवेदन की जांच करने पर हमने पाया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने ऐसी जानकारी प्रस्तुत की थी जो तथ्यात्मक स्थिति को नहीं दर्शाती थी.
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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने एक बयान में कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऑथराइजेशन के फाइनल सर्टिफिकेट जारी करने के आवेदन की जांच करने पर, आरबीआई ने पाया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने ऐसी जानकारी दी थी, जो तथ्यात्मक स्थिति को नहीं दर्शाती थी. आरबीआई ने कहा, 'क्योंकि यह पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट की धारा 26 (2) का उल्लंघन था, पेटीएम पेमेंट्स बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था.'
तमाम जांच-पड़ताल के बाद, आरबीआई ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान मिले लिखित जवाबों और मौखिक जानकारियों की समीक्षा के बाद आरबीआई ने आरोपों को सही पाया. इसी के बाद पीपीबीएल पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की गई.
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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने हाल में देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एसबीआई पर जुर्माना लगाया है. नियामकीय निर्देशों (Regulatory Directions) का पालन नहीं करने के मामले में देश के सबसे बड़े कर्जदाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) पर आरबीआई ने 1 करोड़ रुपये का भारी-भरकम जुर्माना (Penalty) लगाया है.
आरबीआई ने इस मामले में बताया है कि एसबीआई की ओर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (फ्रॉड्स क्लासिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग बाय कमर्शियल बैंक्स एंड सेलेक्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस) निर्देश 2016 का पालन नहीं करने पर इस जुर्माने की कार्रवाई की गई है.