2000 Rs Note: एक बार में 2000 के कितने नोट बदल सकते हैं? क्या है डेडलाइन, RBI के फैसले की बड़ी बातें
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2000 Rs Note: एक बार में 2000 के कितने नोट बदल सकते हैं? क्या है डेडलाइन, RBI के फैसले की बड़ी बातें

2000 Rupees Note Exchange: भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई अब 2000 रुपये के नए नोट जारी नहीं करेगा. फिलहाल मार्केट में जो 2000 रुपये के नोट मौजूद हैं, उनको 30 सितंबर 2023 तक बदला जा सकता है. सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी एएनआई ने कहा, 2000 रुपये का नोट 30 सितंबर के बाद भी वैध रहेगा. 

2000 Rs Note: एक बार में 2000 के कितने नोट बदल सकते हैं? क्या है डेडलाइन, RBI के फैसले की बड़ी बातें

Demonetisation in India: भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई अब 2000 रुपये के नए नोट जारी नहीं करेगा. फिलहाल मार्केट में जो 2000 रुपये के नोट मौजूद हैं, उनको 30 सितंबर 2023 तक बदला जा सकता है. 

सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी एएनआई ने कहा, 2000 रुपये का नोट 30 सितंबर के बाद भी वैध रहेगा. आरबीआई को उम्मीद है कि बैंकों से नोट बदलने के लिए लोगों के लिए 4 महीने का समय पर्याप्त है. अभी जो 2000 के नोट मार्केट में हैं वे 30 सितंबर की निर्धारित समय सीमा तक बैंकों में वापस आ जाएंगे. यह आरबीआई की नियमित कवायद है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है.

लेकिन डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्थिति नोटबंदी जैसी नहीं है. आरबीआई ने कहा कि जिन लोगों के पास 2000 रुपये के नोट हैं, वे  23 मई 2023 से बैंक जाकर उनको बदल सकते हैं. अब जानिए इस फैसले की बड़ी बातें.

  • आरबीआई ने कहा कि जिन लोगों के पास 2000 रुपये के नोट हैं, वे अपने बैंक अकाउंट में उसे जमा करा सकते हैं या फिर किसी भी बैंक ब्रांच में जाकर उनके बदले में दूसरी करंसी के नोट ले सकते हैं. 

  • आरबीआई ने कहा है कि बैंक में 2000 रुपये के नोट उसी तरह जमा कराए जा सकते हैं, जैसे सामान्य रकम जमा कराई जाती है. इसको लेकर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है.

  • आरबीआई ने कहा है कि बैंक शाखाओं के नियमित  कामों में कोई दखल न पड़े इसके लिए दूसरी करंसी में 2 हजार रुपये के नोट एक बार में 20 हजार रुपये तक की सीमा तक बदलवाए जा सकते हैं. यानी एक बार में 2000 रुपये के 10 नोट ही एक बार में बदलवाए जा सकते हैं.   

  • रिजर्व बैंक के सर्कुलर के मुताबिक, इस प्रक्रिया को तय समय में पूरा करने के लिए लोगों के पास पर्याप्त समय है. 30 सितंबर 2023 तक बैंकों में 2000 के नोटों को जमा किया जा सकता है या फिर उनको बदला जा सकता है. बैंकों को अलग से गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं.

  • बैंकों के अलावा आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में भी 23 मई से 2000 रुपये के नोटों को बदला जा सकता है. 

  • रिजर्व बैंक ने बैंकों को तत्काल प्रभाव से 2000 रुपये के नोट जारी करने से मना कर दिया है. 

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