SEBI ने मार्केट में लिस्टेड कंपनियों को दी राहत, अब इस काम के लिए बढ़ा दी डेडलाइन
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SEBI ने मार्केट में लिस्टेड कंपनियों को दी राहत, अब इस काम के लिए बढ़ा दी डेडलाइन

SEBI News: सेबी ने लिस्टेड कंपनियों (Listed Company) के बाजार अफवाहों की अनिवार्य रूप से पुष्टि या उनका खंडन करने की समयसीमा बढ़ा दी है. मार्केट कैप के लिहाज से टॉप-100 लिस्टेड कंपनियों के लिए यह समयसीमा बढ़ाकर एक फरवरी, 2024 तक कर दी गई है. 

SEBI ने मार्केट में लिस्टेड कंपनियों को दी राहत, अब इस काम के लिए बढ़ा दी डेडलाइन

SEBI News: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने बाजार में लिस्टेड कंपनियों के लिए अब एक और बड़ा फैसला ले लिया है. सेबी ने लिस्टेड कंपनियों (Listed Company) के बाजार अफवाहों की अनिवार्य रूप से पुष्टि या उनका खंडन करने की समयसीमा बढ़ा दी है. सेबी के ताजा परिपत्र के मुताबिक, मार्केट कैप के लिहाज से टॉप-100 लिस्टेड कंपनियों के लिए यह समयसीमा बढ़ाकर एक फरवरी, 2024 तक कर दी गई है. 

पहले अक्टूबर तक का समय

आपको बता दें पहले इसकी समयसीमा एक अक्टूबर, 2023 थी. इस नियम का मकसद लिस्टेड इकाइयों में कामकाज के संचालन को मजबूत करना है.

टॉप-250 कंपनियों के लिए भी बढ़ी डेडलाइन

इसी तरह मार्केट कैप के लिहाज से टॉप- 250 कंपनियों के लिए यह समयसीमा अब एक अगस्त, 2024 से लागू होगी. पहले इसे एक अप्रैल, 2024 से लागू किया जाना था.

सेबी ने एमकैप के हिसाब से लागू किया नियम

सेबी ने कहा है कि मार्केट कैप के लिहाज से टॉप-100 लिस्टेड कंपनियों के लिए सूचीबद्धता दायित्व और खुलासा जरूरत (LODR) नियमों का कार्यान्वयन अब एक फरवरी, 2024 से होगा. वहीं, मार्केट कैप के लिहाज से शीर्ष 250 कंपनियों के लिए यह नियम एक अगस्त, 2024 से लागू होगा.

सेबी ने दी ये जानकारी

इससे पहले जून में सेबी ने नियमों को अधिसूचित करते हुए बाजार पूंजीकरण के आधार पर इन सूचीबद्ध कंपनियों को मुख्यधारा के मीडिया में बाजार अफवाह का खंडन या पुष्टि करने को कहा था. खुलासा जरूरतों के मुताबिक, इन कंपनियों को निवेशक वर्ग के बीच चल रही किसी सूचना का 24 घंटे के अंदर मुख्यधारा के मीडिया के जरिये खंडन या पुष्टि करनी थी.

इनपुट - भाषा एजेंसी

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