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SEBI New Rules: अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं या निवेश शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपको ये खबर जानना जरूरी है. शेयर मार्केट रेगुलेटर SEBI ने 1 अक्टूबर से शेयर बाजार में निवेश को लेकर कुछ नियमों में बदलाव किया है.
सेबी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, एक अक्टूबर से नया ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोलने वालों को नॉमिनेशन का भी ऑप्शन दिया जाएगा, हालांकि ये सिर्फ एक विकल्प होगा, नॉमिनेट किए बगैर भी ट्रेडिंग अकाउंट खोला जा सकता है. सेबी ने नॉमिनेशन फॉर्म का एक फॉरमेट जारी किया है. अगर कोई निवेशक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलते वक्त नॉमिनेशन नहीं करना चाहता है तो उसे ये जानकारी सेबी को देनी होगी.
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इसके लिए आपको एक 'डेक्लेरेशन फॉर्म' (declaration Form) भरना होगा. अगर आपके पास डीमैट खाता है, तो आपको भी 31 मार्च 2022 तक नॉमिनेशन फॉर्म भरना जरूरी होगा, अगर आप नॉमिनेशन सुविधा नहीं चाहते हैं तो इसके लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा. अगर किसी ने नॉमिनेशन या डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं भरा तो उसका खाता फ्रीज कर दिया जाएगा.
मार्केट रेगुलेटर सेबी की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक- सभी ट्रेडिंग मेंबर्स और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को 1 अक्टूबर, 2021 से नए ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एक्टिवेट करने होंगे. वे नॉमिनेशन का फॉर्म मिल जाने पर ऐसा करेंगे. अकाउंट होल्डर्स को नॉमिनेशन और डिक्लेरेशन फॉर्म पर दस्तखत करने होंगे. लेकिन किसी गवाह की जरूरत नहीं होगी. हालांकि, अकाउंट होल्डर्स अगर दस्तखत नहीं कर पाता और अंगूठे का निशान लगाता है, तो फॉर्म में गवाह के हस्ताक्षर जरूरी होंगे.
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नए नियमों के तहत डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होल्डर्स ये बताएंगे कि अगर उनकी मृत्यु होती है तो उनके अकाउंट के शेयर किसे ट्रांसफर किए जाएंगे. उस व्यक्ति को ही नॉमिनी बनाया जाएगा. इस नॉमिनेशन को डीमैट खाता खुलवाते वक्त ही किया जाता है. अगर कभी आप नॉमिनी का नाम बदलना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं. आप किसी NRI को भी नॉमिनी बना सकते हैं.
लेकिन याद रहे कि एक डीमैट अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा तीन लोगों को नॉमिनी बनाया जा सकता है. इसमें नॉमिनी के डिटेल भरे जा सकते हैं. अगर दो या उससे ज्यादा नॉमिनी तय किए गए हैं तो अकाउंट होल्डर्स को सभी नॉमिनी की हिस्सेदारी तय करनी होगी.
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