Income Tax भरने वालों को न्यू ईयर पर मिला बड़ा तोहफा, अब नहीं भरना होगा टैक्स, वित्त मंत्री ने किया बड़ा खुलासा!
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Income Tax भरने वालों को न्यू ईयर पर मिला बड़ा तोहफा, अब नहीं भरना होगा टैक्स, वित्त मंत्री ने किया बड़ा खुलासा!

FM Nirmala Sitharaman: इनकम टैक्स भरने वालों के लिए बड़ी खबर है. केंद्र सरकार ने बताया है कि 2.5 लाख रुपये तक की इनकम के अलावा आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है. इसको लेकर पूरी गाइडलाइन जारी कर दी गई है. आइए आपको बताते हैं कि आपको क्यों इनकम पर टैक्स नहीं देना है-

Income Tax भरने वालों को न्यू ईयर पर मिला बड़ा तोहफा, अब नहीं भरना होगा टैक्स, वित्त मंत्री ने किया बड़ा खुलासा!

Income Tax Latest News: इनकम टैक्स (income tax) भरने वालों के लिए जरूरी खबर है. मिडिल क्लास से लेकर सभी वर्गों के लिए इनकम पर लगने वाला टैक्स बहुत ही जरूरी है. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने टैक्स को लेकर बड़ी जानकारी दी है. केंद्र सरकार (Central Government) ने बताया है कि किस तरह की इनकम पर भी एक भी रुपया टैक्स नहीं लगेगा. इसको लेकर पूरी गाइडलाइन जारी कर दी गई है. साथ ही इस बार बजट में सरकार टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देने का प्लान बना रही है. 

नहीं लगेगा एक भी रुपया टैक्स
आपको बता दें वैसे तो 2.5 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री होती है, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसी आय हैं, जिस पर आपको एक भी रुपया टैक्स नहीं देना होता है. आइए आपको बताते हैं कि कौन सी इनकम आपकी टैक्स फ्री है. 

ग्रेच्युटी पर नहीं लगता है टैक्स
नौकरीपेशा व्यक्ति अगर किसी भी संस्थान में 5 साल बाद अपनी कंपनी को छोड़ता है तो उसे ग्रेच्युटी का फायदा मिलता है. यह राशि पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है. अगर सरकारी कर्मचारी की बात करें तो इनकी 20 लाख तक की राशि टैक्स फ्री होती है. वहीं, प्राइवेट कर्मचारियों की 10 लाख तक की राशि टैक्स फ्री होती है. 

PPF और EPS पर नहीं लगेगा टैक्स
इसके अलावा पीपीएफ के पैसे पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है. इस पर मिलने वाला इंटरेस्ट, मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने पर मिलने वाली रकम तीनों टैक्स फ्री हैं. इसके साथ ही लगातार 5 साल काम करने के बाद कर्मचारी अपना EPF निकालता है तो उसको इस राशि पर भी टैक्स नहीं भरना होता है. 

इस तरह के गिफ्ट पर भी नहीं लगेगा टैक्स
इसके अलावा अगर आपको अपने मां-बाप से कोई भी पारिवार प्रॉपर्टी, कैश या फिर जेवर मिला है तो वह टैक्स से बाहर है. इस तरह के गिफ्ट पर भी टैक्स नहीं लगता है. माता-पिता से मिली हुई राशि को निवेश कर कमाई करना चाहता है तो फिर उसे इससे होने वाली आमदनी पर टैक्स देना होगा. 

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