Insurance Plan: किफायती प्रीमियम राशि का भुगतान करके टर्म इंश्योरेंस प्लान से उच्च मूल्य का जीवन कवर प्राप्त कर सकते हैं. प्रीमियम भुगतान मासिक/अर्धवार्षिक/वार्षिक किसी भी तरह से किया जा सकता है. आप जितनी जल्दी टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीदेंगे, आपको उतना ही कम प्रीमियम राशि का भुगतान करना होगा
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Term Insurance Plan: टर्म इंश्योरेंस प्लान आपके परिवार के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करते हैं, तब भी जब आप उनके पास नहीं होंगे. खासकर आज के समय में इन योजनाओं को कई लोग जीवन की बुनियादी वित्तीय आवश्यकताओं में से एक मानते हैं. टर्म इंश्योरेंस प्लान में किफायती प्रीमियम से लेकर अतिरिक्त कवर के लिए राइडर्स तक कई विशेषताएं और लाभ हैं. ऐसे में अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेने का विचार कर रहे हैं तो कुछ जरूरी बातों को ध्यान रखें. टर्म इंश्योरेंस ग्राहकों को कई लाभ प्रदान करता है, यहां कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए.
किफायती प्रीमियम- आप किफायती प्रीमियम राशि का भुगतान करके टर्म इंश्योरेंस प्लान से उच्च मूल्य का जीवन कवर प्राप्त कर सकते हैं. प्रीमियम भुगतान मासिक/अर्धवार्षिक/वार्षिक किसी भी तरह से किया जा सकता है. आप जितनी जल्दी टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीदेंगे, आपको उतना ही कम प्रीमियम राशि का भुगतान करना होगा
संपूर्ण जीवन कवर- टर्म इंश्योरेंस योजनाएं काफी लंबी कवरेज प्रदान करती हैं. संपूर्ण जीवन बीमा योजनाएं 99 वर्ष की आयु तक कवरेज प्रदान करती हैं
बीमा राशि का भुगतान- बीमित व्यक्ति की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में, परिवार के सदस्यों को भुगतान के रूप में बीमा राशि प्राप्त होगी. पॉलिसीधारक इस भुगतान को एकमुश्त राशि के रूप में चुन सकता है, एक आय जो या तो मासिक या वार्षिक हो, एकमुश्त राशि और आय का संयोजन या शुरुआत में बढ़ती आय. इससे अन्य लागतों के अलावा वित्तीय जरूरतों और घरेलू खर्चों का ख्याल रखने में मदद मिलेगी
गंभीर बीमारी कवरेज- यदि वैकल्पिक गंभीर बीमारी कवरेज आपके टर्म इंश्योरेंस प्लान में शामिल है, तो आपको योजना में शामिल किसी भी गंभीर बीमारी के निदान पर एकमुश्त भुगतान मिलेगा.
एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट- आप अपने टर्म इंश्योरेंस प्लान में एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट जोड़ सकते हैं. यह भविष्य में किसी भी दुर्घटना से सुरक्षा प्रदान करेगा.
टर्मिनल बीमारियों के लिए कवरेज- टर्म इंश्योरेंस प्लान आपको एड्स जैसी टर्मिनल बीमारियों के निदान के मामले में एकमुश्त भुगतान दे सकता है.
टैक्स बेनेफिट- आप धारा 80सी के तहत भुगतान किए गए प्रीमियम के साथ-साथ धारा 80डी के तहत गंभीर बीमारी लाभ के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर टैक्स लाभ प्राप्त कर सकते हैं. नामांकित व्यक्तियों के जरिए बीमित राशि/मृत्यु लाभ के रूप में प्राप्त एकमुश्त राशि को भी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (10डी) के अधीन करों से छूट दी गई है.
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