Aadhaar Card: आयकर विभाग की तरफ से पैन कार्ड होल्डर्स से कहा गया कि इनकम टैक्स के सेक्शन 1961 के अनुसार ऐसे पैनकार्ड होल्डर जो छूट की श्रेणी में नहीं आते, वे 31 मार्च 2023 से पहले PAN को आधार नंबर के साथ जरूर लिंक करा लें.
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Income Tax Deptt: अगर आपने अभी तक भी अपने पैन कार्ड और आधार को लिंक नहीं कराया है तो यह खबर आपके काम की है. आयकर विभाग ने दिसंबर से अब तक कई बार अल्टीमेटम देकर पैन और आधार कार्ड को लिंक कराने के लिए निर्देश दिए हैं. 31 दिसंबर तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराने पर PAN को निष्क्रिय कर दिया जाएगा. आप भी अपने पैन को ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए आपको तय फीस देनी होगी.
पहले कोई पैसा नहीं देना होता था
पहले आधार से पैन कार्ड को लिंक कराने के लिए किसी प्रकार का पैसा नहीं देना होता था. लेकिन अब इसके लिए आयकर विभाग चार्ज लेता है. आयकर विभाग की तरफ से पैन कार्ड होल्डर्स से कहा गया कि इनकम टैक्स के सेक्शन 1961 के अनुसार ऐसे पैनकार्ड होल्डर जो छूट की श्रेणी में नहीं आते, वे 31 मार्च 2023 से पहले PAN को आधार नंबर के साथ जरूर लिंक करा लें.
अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक किया गया
पैन और आधार के लिंक नहीं होने पर 1 अप्रैल 2023 से आयकर की धारा-139AA के तहत आपका पैन कार्ड रद्द हो जाएगा. इसके बाद आप कभी भी पैन कार्ड यूज नहीं कर सकेंगे. 1 जुलाई 2022 तक पैन और आधार (PAN-Aadhar) को लिंक करने पर किसी प्रकार का पैसा नहीं देना होता था. लेकिन अब विभाग की तरफ से अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक कर दिया गया है.
31 मार्च 2023 तक पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए 1000 रुपये बतौर जुर्माना भरना होगा. पहले जुर्माने की यह राशि 500 रुपये थी. पैन को आधार से लिंक नहीं करने पर ऑनलाइन ITR फाइल करने में दिक्कत होगी. साथ ही आपका पुराना रिफंड अटक जाएगा.
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