Paytm से कट गए हैं पैसे लेकिन नहीं हुआ पेमेंट? जानें पैसा वापस पाने का तरीका
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Paytm से कट गए हैं पैसे लेकिन नहीं हुआ पेमेंट? जानें पैसा वापस पाने का तरीका

पेमेंट ऐप से समाधान नहीं मिलने पर आप अपनी शिकायत ओम्बड्समैन के पास ले जा सकते हैं. ये एक प्राधिकरण है जो डिजिटल पेमेंट से जुड़ी शिकायतों का निवारण करता है.

Paytm से कट गए हैं पैसे लेकिन नहीं हुआ पेमेंट? जानें पैसा वापस पाने का तरीका

नई दिल्ली: कई बार ऐसा होता है कि आप सामान खरीदने के लिए पेटीएम (Paytm) से पेमेंट करते हैं लेकिन पैसा दुकानदार तक नहीं पहुंचता. दिमाग खराब तब होता है जब पता लगता है कि आपके बैंक अकाउंट से पैसा भी कट चुका है. वैसे तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि पैसा वापस आ जाएगा. लेकिन अगर अमाउंट बड़ा हो तो चिंता होना लाजमी है. आईए आज हम बताते हैं कैसे आप अपने पैसे वापस पा सकते हैं...

  1. पेटीएम के फेल ट्रांजेक्शन के हैं समाधान
  2. शिकायत करने के हैं कई आसान उपाय
  3. यहां जानें अपने पैसा वापस पाने के तरीके

ऐप से तुरंत शिकायत दर्ज करने का तरीका
अगर आपके पेटीएम से पैसा कट गया है और आप चाहते हैं कि इसकी शिकायत तुरंत की जाए तो ये सुविधा भी ऐप में ही है. आपको पेटीएम ऐप (Paytm App) पर सबसे ऊपर बाईं ओर तीन डॉट्स पर क्लिक करना होगा. यहां 24*7 Help and Support में जाएं. इसके बाद आप Get help with recent order के जरिए या कैटगरी सेलेक्ट करने के बाद Order सेलेक्ट करें. फिर आप अपने बैंक से कटे पैसे और फेल ट्रांजेक्शन (Transaction) के बारे में शिकायत दर्ज करा सकते हैं. शिकायत पर पेटीएम द्वारा किए जाने वाले प्रोसेस के बारे में भी जानना बेहद आसान है. इसके लिए आपको दोबारा से 24*7 Help and Support पर क्लिक करना होगा. यहां आपको Your Recent Tickets दिखेगा. इस पर क्लिक करके अपनी शिकायत का स्टेट्स देखा जा सकता है. 

पेटीएम कस्टमर केयर से करें बात
फेल ट्रांजेक्शन की शिकायत का एक और आसान तरीका पेटीएम कस्टमर केयर (Paytm Customer Care) भी है. आप पेटीएम के कस्टमर केयर के नंबर (बैंक, वॉलेट और पेमेंट के लिए- 0120-4456456) पर भी कॉल कर सकते हैं. अपनी शिकायत की डिटेल अपने साथ रखें. एग्जिक्यूटिव से बातचीत होने पर अपने फेल ट्रांजेक्शन का ब्यौरा दें. आपके शिकायत पर हो रही कार्रवाही के बारे में यहां से पता लग सकता है.

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ओम्बड्समैन से हो की जा सकती है शिकायत
ये बात सच है कि कई बार ऑनलाइन पेमेंट ऐप (Online Payment App) भी आपकी शिकायत का निवारण नहीं कर पाते हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने पहले से ही ऐसे मामलों के लिए नियम बना रखा है. ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए सरकार ने ओम्बड्समैन का प्रावधान किया है. यानी पेमेंट ऐप से समाधान नहीं मिलने पर आप अपनी शिकायत ओम्बड्समैन के पास ले जा सकते हैं. ये एक प्राधिकरण है जो डिजिटल पेमेंट से जुड़ी शिकायतों का निवारण करता है.

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