KVS Single Girl Child Admission: माता-पिता और अभिभावक आधिकारिक वेबसाइट - kvsonlineadmission.kvs.gov.in पर आवेदन पत्र भर सकते हैं. नामांकन प्रक्रिया 17 अप्रैल को खत्म होगी.
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KVS Class 1st admissions Eligibility: केन्द्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने कक्षा 1 में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है. माता-पिता और अभिभावक आधिकारिक वेबसाइट kvsonlineadmission.kvs.gov.in पर आवेदन पत्र भर सकते हैं. आपके मन में जरूर कुछ न कुछ सवाल आ रहे होंगे यहां हमने कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश की है.
केवीएस फाइनल रूप से सेलेक्टेड स्टूडेंट्स और वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट्स की पहली लिस्ट 20 अप्रैल को जारी करेगा. प्रवेश 21 अप्रैल से शुरू होंगे. यदि सीटें खाली रहती हैं तो दूसरी लिस्ट 28 अप्रैल को घोषित की जाएगी. सीटें खाली रहने पर 4 मई को तीसरी लिस्ट जारी की जाएगी.
What is the age limit for KVs 1st class?
कक्षा 1 में एडमिशन पाने वाले बच्चे की आयु उस शैक्षणिक साल में 31 मार्च को 6 साल होनी चाहिए जिसमें एडमिशन मांगा गया है. 1 अप्रैल को पैदा हुए किसी भी बच्चे पर भी विचार किया जाएगा. नामांकन प्रक्रिया 17 अप्रैल को खत्म होगी.
How can I get admission to KVS in Class 1?
माता-पिता/अभिभावक इन स्टेप का पालन कर सकते हैं और अपने बच्चे को एडमिशन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं.
रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट kvsonlineadmission.kvs.gov.in पर जाएं.
अब वहां आ रहे रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें.
अब यहां मांगी गईं डिटेल जैसे बच्चे का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, फोन नंबर आदि दर्ज करें.
अब रजिस्टर पर टैब करें और फीस पे कर दें.
अब आप अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं.
What is the selection process in Kendriya Vidyalaya for Class 1?
केन्द्रीय विद्यालय में, ट्रांसफरेबल और नॉन-ट्रांसफरेबल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों और पूर्व सैनिकों के बच्चों को वरीयता दी जाती है. इसमें विदेशी राष्ट्रीय अधिकारियों के बच्चे भी शामिल होंगे जो प्रतिनियुक्ति पर आते हैं या भारत सरकार द्वारा निमंत्रण पर भारत में ट्रांसफर होते हैं. ऑटोनॉमस बॉडी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या भारत सरकार के उच्च शिक्षा संस्थानों के ट्रांसफरेबल और नॉन-ट्रांसफरेबल कर्मचारियों के बच्चों को वरीयता दी जाएगी.
ट्रांसफरेबल और नॉन-ट्रांसफरेबल नौकरियों में राज्य सरकार के कर्मचारियों के बच्चे स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या राज्य सरकारों के उच्च शिक्षा संस्थानों के ट्रांसफरेबल और नॉन-ट्रांसफरेबल कर्मचारियों के बच्चे शामिल होते हैं.
What is the single girl child quota in KV?
यदि शैक्षणिक वर्ष के 30 जून के बाद सीटें खाली हैं, तो क्षेत्र के उपायुक्त के पास 31 जुलाई तक एडमिशन में प्राथमिकताओं के अनुसार निर्धारित संख्या तक प्रवेश की अनुमति देने की पावर है. विशेष के तहत सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा प्रावधान भी है.
कक्षा 1 और कक्षा 6 के बाद से सिंगल चाइल्ड, कक्षा 1 में प्रति वर्ग अधिकतम दो और कक्षा 6 और उसके बाद प्रति कक्षा दो. इसमें जुड़वां बच्चियां भी शामिल हैं.
जुड़वां लड़कियों के मामले में, इसे एक एडमिशन माना जाएगा और लाटरी निकालते समय उनके नाम एक पर्ची पर लिखे जाएंगे. आवेदन आवंटित सीटों की संख्या से ज्यादा होने की स्थिति में, कक्षा 1 में प्रति सेक्शन अधिकतम दो और कक्षा 6 और उसके बाद समान, प्राथमिकता कैटेगरी के आधार पर एडमिशन दिया जाएगा. यदि किसी एक कैटेगरी में ज्यादा आवेदन आते हैं तो ऐसे सभी आवेदनों को एक साथ लिया जायेगा और ड्रॉ के माध्यम से कैंडिडेट्स की लिस्ट तैयार की जाएगी.
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