UP Board 10th 12th Exam: सरकार ने इस आदेश में बताया जूते-मोजे पहनकर दे सकते हैं यूपी बोर्ड के पेपर या नहीं
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UP Board 10th 12th Exam: सरकार ने इस आदेश में बताया जूते-मोजे पहनकर दे सकते हैं यूपी बोर्ड के पेपर या नहीं

UP Board 10th 12th Exam Center: एग्जाम के दौरान किसी भी बाहरी व्यक्ति की एंट्री नहीं होगी और न ही कैंपस में कोई फोटोग्राफी कर सकता है. वहीं एग्जाम सेंटर के बाहर लोगों का इकट्ठा होना भी मना है. 

UP Board 10th 12th Exam: सरकार ने इस आदेश में बताया जूते-मोजे पहनकर दे सकते हैं यूपी बोर्ड के पेपर या नहीं

UP Board 10th 12th Exam: यूपी बोर्ड के पेपर आने वाले हैं. इसे लेकर बोर्ड तैयारियां कर रहा है. एग्जाम सेंटर्स पर सुरक्षा इंतजाम चेक किए जा रहे हैं. अगर किसी सेंटर पर कोई खामी पाई जा रही हैं तो उन्हें ठीक किया जा रहा है. यूपी बोर्ड के 10वीं 12वीं के एग्जाम 16 फरवरी से शुरू होने जा रहे हैं. सरकार की तरफ से एग्जाम सेंटर से संबंधित गाइडलाइन्स जारी कर दी गई हैं. इसमें बताया गया है कि एग्जाम सेंटर पर क्या करना है और क्या नहीं करना है. 

इसमें केवल स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं टीचर्स के लिए भी गाइडलाइन्स जारी की गई हैं. इसमें कहा गया है कि जिन टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाएगी वह क्लास में अपने साथ मोबाइल, कैलकुलेटर या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं रख सकते हैं. परीक्षा केंद्र में नियुक्त कक्ष निरीक्षक पहचान पत्र, आधार कार्ड रखेंगे. इसमें तलाशी को लेकर भी साफ किया गया है कि फीमेल स्टूडेंट्स की तलाशी कोई भी मेल कर्मचारी नहीं ले सकता है. इसके अलावा यह भी कहा गया है कि स्टूडेंट्स को बिना वजह परेशान नहीं किया जाएगा. 

जूते मोजे पहनने की पॉलिसी
एग्जाम के दौरान किसी भी बाहरी व्यक्ति की एंट्री नहीं होगी और न ही कैंपस में कोई फोटोग्राफी कर सकता है. वहीं एग्जाम सेंटर के बाहर लोगों का इकट्ठा होना भी मना है. सरकार की तरफ से जूते मौजों को लेकर कहा गया है कि एग्जाम के दौरान स्टूडेंट्स के जूते-मोजे नहीं उतरवाने हैं. मतलब स्टूडेंट्स जूते पहनकर एग्जाम दे सकते हैं. 

टोल फ्री नंबर
परीक्षा केंद्रों से एक किलोमीटर की परिधि में फोटो कॉपी व स्कैनर का संचालन परीक्षा के दौरान पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. परीक्षाओं में नकल आदि की शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 18001805310 व 18001805312 और वाट्सअप नंबर 9415866899 जारी किया है. परीक्षा केंद्रों की संख्या के आधार पर जिले को जोन-सेक्टर में बांटकर सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार की नियुक्ति की जाए। परीक्षा केंद्रों के आस-पास 100 मीटर की परिधि में और जरूरत पड़ने पर उसके बाहर भी धारा 144 लागू की जाए.

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