दिल्ली पुलिस ने कहा, 'कालरा के खिलाफ आरोप गंभीर हैं. निचली अदालत ने भी इसे जमानत देने से मना किया था. वहीं हाई कोर्ट की हाईपॉवर कमेटी ने मानदंड तैयार किया है कि अगर कालाबाजारी और ड्रग्स की जमाखोरी से मुनाफा कमाया जाता है तो अंडर ट्रायल को अंतरिम जमानत नहीं दी जाएगी.'
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नई दिल्ली: दिल्ली की खान मार्केट में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर (Oxygen Concentrator) की कालाबाजारी के आरोपी नवनीत कालरा (Navneet Kalra) को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने तीन दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है. आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नवनीत कालरा को रविवार को गिरफ्तार किया था. कालरा को आज पुलिस ने दिल्ली की साकेत कोर्ट में पेश किया. दिल्ली पुलिस ने पांच दिन की रिमांड मांगी थी. वहीं नवनीत कालरा के वकील ने इसका विरोध किया.
कालरा के वकील मल्होत्रा ने कहा कि पुलिस को 5 दिन की कस्टडी किसलिए चहिए, उनको अगर बैंक अकाउंट की चेक करना है हम अभी बैंक अकाउंट की डिटेल देने को तैयार है, उनको पता है कि कल हमारी जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में सुनवाई होनी है. वकील ने ये भी कहा कि कालरा जांच में सहयोग देने को तैयार है. इसलिए जमानत दी जानी चाहिए.
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वहीं दिल्ली पुलिस ने कहा कि कालरा के खिलाफ आरोप गंभीर हैं और निचली अदालत ने भी इसे अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया था. दिल्ली हाई कोर्ट की हाईपॉवर कमेटी ने एक नया मानदंड तैयार किया है जिसमें कहा गया है कि यदि कालाबाजारी और ड्रग्स की जमाखोरी से गलत तरीके से मुनाफा कमाया जाता है तो अंडर ट्रायल कैदियों को अंतरिम जमानत नहीं दी जाएगी. इसलिए उन्हें कालरा की रिमांड की जरूरत है.
सरकारी वकील ने ये भी कहा कि ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर जर्मनी में नहीं बना बल्कि चाइना में बना था, जो क्वालिटी में खरा नहीं उतरा. कालरा ने कंसंट्रेटर की डिलीवरी करने से पहले ही उसका भुगतान लोगों से लिया था.
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दिल्ली में नवनीत कालरा के 3 रेस्तरां से कुछ दिन पहले 500 से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जब्त हुए थे और तभी से वो फरार था. ये जांच बाद में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई थी. पुलिस ने दावा किया था कि आरोपी ने इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को चीन से आयात करने के बाद 50 से 70 हजार रुपये में बेचा. जबकि इनकी असल कीमत 16 से 22 हजार के बीच थी.
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