Red Fort Violence Case: Deep Sidhu की जमानत याचिका पर कोर्ट आज सुनाएगा फैसला
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Red Fort Violence Case: Deep Sidhu की जमानत याचिका पर कोर्ट आज सुनाएगा फैसला

Red Fort Violence Case: लाल क़िला हिंसा के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू ने लोगों को झंडा फहराने के लिए उकसाया था. इसके लिए 25 जनवरी को सिंघु बॉर्डर पर बाकायदा एक मीटिंग भी की थी.

लाल क़िला हिंसा केस में मुख्य आरोपी दीप सिद्धू (फाइल फोटो) | फोटो साभार: रॉयटर्स

नई दिल्ली: लाल क़िला हिंसा (Red Fort Violence) केस में मुख्य आरोपी दीप सिद्धू (Deep Sidhu) की जमानत याचिका पर दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट (Tis Hazari Court) आज (गुरुवार को) फैसला सुनाएगा. हालांकि बीते 8 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई के दौरान दीप सिद्धू ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया था.

दीप सिद्धू पर आरोप

बता दें कि 8 अप्रैल, 2021 को दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू की जमानत का विरोध किया था. पुलिस के मुताबिक, दीप सिद्धू न सिर्फ उस दिन हिंसा में शामिल था बल्कि एक दिन पहले उसने पूरी साजिश भी रची थी. लोनी का रूट लेकर वह लाल क़िला पहुंचा था.

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इतना ही नहीं दीप सिद्धू ने लोगों को झंडा फहराने के लिए भी उकसाया था. इसके लिए 25 जनवरी को सिंघु बॉर्डर पर बाकायदा एक मीटिंग की गई थी. 26 जनवरी को सिद्धू लाल क़िला पर दोपहर 1 बजकर 54 मिनट पर पहुंच गया था. इस हिंसा में 144 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए थे.

आरोपी दीप सिद्धू के वकील ने क्या कहा?

आरोपी दीप सिद्धू (Deep Sidhu) के वकील अभिषेक गुप्ता ने कहा था कि जांच एजेंसी के पास ऐसे कोई सबूत नही हैं कि लाल क़िला पर हुई हिंसा में दीप सिद्धू शामिल था. जांच एजेंसी ने दीप सिद्धू के खिलाफ 1 लाख रुपये का इनाम रख दिया. जांच एजेंसी न्यूज रिपोर्ट के आधार पर ऐसा कैसे कर सकती है?

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हालांकि दीप सिद्धू के वकील अभिषेक गुप्ता ने कहा था कि दीप सिद्धू किसी भी किसान संगठन से जुड़ा हुआ नहीं है. ट्रैक्टर रैली के लिए सिद्धू की तरफ से कोई भी घोषणा या आह्वान नहीं किया गया था. दीप सिद्धू ने लाल क़िला जाने के लिए भी नहीं कहा था.

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