ड्रग्स केस: दीपिका पादुकोण आज गोवा से मुंबई लौटेंगी, चार्टर प्लेन से आने की इजाजत मिली
Advertisement
trendingNow1753554

ड्रग्स केस: दीपिका पादुकोण आज गोवा से मुंबई लौटेंगी, चार्टर प्लेन से आने की इजाजत मिली

दीपिका को चार्टर प्लेन से आने की इजाजत मिली है. गोवा से दोपहर करीब 1:30 बजे मुंबई के लिए रवाना होंगी. दीपिका पादुकोण से कल पूछताछ होगी. 

दीपिका पादुकोण से कल 25 सितंबर को पूछताछ होगी.

मुंबई: अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant singh Rajput‌) की मौत से जुड़े ड्रग्स केस में NCB की सिमोन खंबाटा (Simone Khambatta) से पूछताछ जारी है. एनसीबी ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर श्रुति मोदी को भी बुलाया है. एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह (Rakul Preet Singh) ने समन मिलना स्वीकार कर लिया है. इधर, NCB की ओर से बयान आया है कि रकुल प्रीत से कोई संपर्क नहीं हो पाया है. इसी बीच, खबर आ रही है कि NCB के समन के बाद दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) आज गोवा से मुंबई लौटेंगी. दीपिका को चार्टर प्लेन से आने की इजाजत मिली है. गोवा से दोपहर करीब 1:30 बजे मुंबई के लिए रवाना होंगी. दीपिका पादुकोण से कल 25 सितंबर को पूछताछ होगी. 

दीपिका पादुकोण के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को उनकी एक ड्रग्स चैट मिली थी. ये ड्रग्स चैट 28 अक्टूबर 2017 की है. ये तारीख ध्यान रखना इसलिए जरूरी है. सूत्रों के मुताबिक NCB को मिले चैट में दीपिका मैनेजर करिश्मा प्रकाश से हशीश नाम की ड्रग्स मांग रही हैं.   

दीपिका : क्या आपके पास माल है?
करिश्मा : है लेकिन घर पर है. मैं बांद्रा में हूं.
करिश्मा: अगर आपको चाहिए तो अमित से कह देती हूं.
दीपिका: हां. प्लीज
करिश्मा: अमित के पास है, वो रखता है.
दीपिका: Hash ना?, गांजा नहीं
करिश्मा: कोको के पास तुम कब आ रही हो
दीपिका: साढ़े 11 से 12 के बीच

दीपिका के खिलाफ हो सकती है ये कार्रवाई
अब आपको ये भी जानना चाहिए कि ड्रग्स कनेक्शन में दीपिका का नाम आने के बाद उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है और NDPS एक्ट 1985 के तहत ड्रग्स ख़रीदने में सजा का क्या प्रावधान है? सेक्शन 20B कहता है कि कोई कम मात्रा में प्रतिबंधित ड्रग्स बनाता, अपने पास रखता, बेचता, खरीदता या इस्तेमाल करते पाया जाता है तो उसे एक साल की सजा या दस हजार रुपए का दंड हो सकता है. 

सेक्शन 22: कहता है, कम मात्रा के लिए एक साल, उससे ज्यादा क्वांटिटी में दस साल और कमर्शियल क्वांटिटी के लिए 20 साल तक की सजा दी जा सकती है.

सेक्शन 27A कहता है कि प्रतिबंधित ड्रग्स से जुड़े एक्टिविटी को बढ़ावा देने या इसमें मदद करने के लिए कम से कम 10 साल की और अधिकतम 20 साल की सजा का प्रावधान। कोर्ट चाहे तो 2 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना भी वसूल सकती है.
सेक्शन 29: आपराधिक साजिश रचने और किसी को ड्रग्स लेने के लिए उकसाने के दोष में भी सजा का प्रावधान है.

LIVE टीवी:

 

Trending news