Kangana Ranaut आज मुंबई पुलिस के सामने होंगी पेश ? पहले भी भेजे गए दो समन
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Kangana Ranaut आज मुंबई पुलिस के सामने होंगी पेश ? पहले भी भेजे गए दो समन

कंगना रनौत क्या आज मुंबई पुलिस के सामने पेश होंगी? ये कह पाना जरा मुश्किल है. कंगना रनौत और उनकी बहन को तीसरी बार समन भेजा गया, लेकिन उन्होंन इसका कोई जवाब नहीं दिया है. 

 

फाइल फोटो.

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) को आज मुंबई पुलिस (Mumbai police) के सामने पेश होना है. मुंबई पुलिस ने 18 नवंबर को कंगना और उनकी बहन रंगोली चंदेल (Rangoli Chandel) को सोशल मीडिया पर साम्प्रदायिक तनाव फैलान के आरोपों को लेकर तीसरी बार समन भेजा था. दोनों बहनें पहले दो समन मिलने के बाद मुंबई पुलिस के सामने पेश नहीं हुई हैं. जहां कंगना की पेशी 23 नवंबर को है तो वहीं उनकी बहन रंगोली की पेशी 24 नवंबर को है. 

  1. बांद्रा पुलिस को पास दर्ज की गई थी शिकायत
  2. दो फिल्मों की शूटिंग कर रहीं कंगना
  3. पहले दो समन पर कंगना नहीं हुईं पेश

दो फिल्मों की शूटिंग कर रहीं कंगना
कंगना और रंगोली ने बीती शाम तक मुंबई पुलिस के नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है. इसलिए ये कह पाना मुश्किल है कि कंगना रनौत आज पेश होंगी या नहीं. वैसे कंगना इन दिनों अपनी दो फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त है. सोशल मीडिया पर उन्होंने ये जानकारी दी थी. 

इससे पहले दोनों बहनों को 26-27 अक्टूबर को पेश होने के लिए समन भेजा गया था. इसके बाद 9-10 नवंबर को भी दोनों बहनों को समन जारी किया गया था. इस पर कंगना ने अपना जवाब भी दिया था. उन्होंने कहा था कि उनके भाई की शादी है. इस वजह से वे 15 नवंबर के बाद ही पेश हो सकती हैं. 

पहले भी मिला नोटिस
बता दें, इस मामले में दोनों बहनों को पहला नोटिस 21 नवंबर को जारी हुआ था. कंगना के वकील ने नोटिस का जवाब भेजा था, जिसमें कहा गया था कि कंगना फिलहाल हिमाचल प्रदेश में हैं और अपने चचेरे भाई की शादी की तैयारियों में व्यस्त हैं.

बांद्रा पुलिस को पास दर्ज की गई थी शिकायत
दरअसल, बांद्रा मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने पिछले महीने बॉलीवुड के एक कास्टिंग डायरेक्टर और फिटनेस ट्रेनर मुनव्वर अली सैयद की शिकायत पर पुलिस को जांच करने के आदेश दिए थे. यह शिकायत कंगना और उनकी बहन के कथित बयानों को लेकर की गई थी. शिकायत के बात बांद्रा पुलिस ने दोनों बहनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 153-ए, 295-ए, 124-ए, 34 के तहत एफआईआर दर्ज की थी.

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