हैदराबाद में अल्लू अर्जुन के घर पर तोड़फोड़ मामले में डिटेल सामने आई है. जहां पता चला है कि इन 6 लोगों में पीएचडी, एमए के छात्र भी थे. जिन्हें पुलिस ने तब हिरासत में लिया था. हालांकि बाद में जमानत मिल गई थी.
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तेलुगू एक्टर अल्लू अर्जुन के आवास में कथित रूप से जबरन घुसने और तोड़फोड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए छह लोगों की कुंडली निकल आई है. इन सभी ने एक्टर के बंगले पर खूब तोड़फोड़ की थी तो धक्कामुक्की तक की थी. अब पता चला है कि ये लोग पीएचडी, स्नातकोत्तर (एमए) और अन्य पाठ्यक्रम के छात्र हैं. हाल में ही पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया था. लेकिन उन्हें तेलंगाना उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी.
इन 6 लोगों ने उस्मानिया विश्वविद्यालय - संयुक्त कार्रवाई समिति (ओयू-जेएसी) के सदस्य होने का दावा किया और उन्होंने कथित तौर पर 22 दिसंबर की शाम को अर्जुन के घर पर गमलों को क्षतिग्रस्त किया और टमाटर फेंके. वे 'पुष्पा-2' की स्क्रीनिंग के दौरान मची भगदड़ में मारी गई महिला के लिए न्याय की मांग कर रहे थे.
कौन थे तोड़फोड़ करने वाले
रिमांड रिपोर्ट में पुलिस ने कहा कि आरोपी अर्जुन के घर गए, जबरन परिसर में घुस गए, सुरक्षा कर्मचारियों के साथ मारपीट की और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया. रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से दो लोग पीएचडी कर रहे हैं जबकि दो अन्य एमए के छात्र हैं. इसमें कहा गया है कि आरोपियों में से तीन ओयू-जेएसी के विभिन्न पदों पर हैं, जबकि एक अन्य भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (एनएसयूआई) का राज्य सचिव है.
की थी नारेबाजी
अल्लू अर्जुन के खिलाफ नारे लगाने वाले प्रदर्शनकारियों ने महिला के परिवार को एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने की मांग की. इन छह लोगों के अलावा कुछ अन्य लोग भी इस अनाधिकार प्रवेश और तोड़फोड़ में शामिल मिले. इन छह लोगों को गिरफ्तार किया गया और बाद में स्थानीय अदालत ने उन्हें जमानत दे दी.
अंतरिम जमानत दे दी
घटना के बाद पुलिस ने अभिनेता के आवास पर सुरक्षा भी बढ़ा दी. पुलिस ने बताया कि दो आरोपियों के खिलाफ पहले से विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं. हैदराबाद के संध्या थिएटर में चार दिसंबर को 'पुष्पा 2' फिल्म दिखाए जाने के दौरान मची भगदड़ के दौरान 35 वर्षीय महिला की मौत हो गई और उसके आठ वर्षीय बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इस घटना के सिलसिले में अल्लू अर्जुन को 13 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था और बाद में तेलंगाना उच्च न्यायालय ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी.
एजेंसी: इनपुट
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