रायपुर में 10 दिन के कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है. कोरोना के बढ़ते केसों को मद्देनजर ये ऐलान किया गया है. इस दौरान किसी को भी घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी. सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े लोग की ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आवाजाही की अनुमति होगी.
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रायपुर: कोरोना (Coronavirus) के तेजी से बढ़ते मामलों को काबू करने के लिए छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) की राजधानी रायपुर (Raipur) में 10 दिनों के लॉकडाउन (Lockdown) का ऐलान कर दिया गया है. आदेश के अनुसार, 9 अप्रैल शाम 6 बजे से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक पूरे शहर में कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा.
जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, लॉकडाउन के चलते शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी. इसके साथ ही सभी शासकीय और अर्द्ध-शासकीय कार्यालय, बैंक आदि भी बंद रहेंगे. हालांकि इंडस्ट्रीज को ये छूट दी गई है कि यदि लेबर फैक्ट्री के अंदर ही रहती है तो उसका संचालन किया जा सकता है. इसके अलावा सभी धार्मिक स्थलों को भी बंद करने के लिए कहा गया है.
एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा 2 हजार 821 मामले मिलने के बाद लॉकडाउन का निर्णय लिया गया है. इसमें कहा गया है कि 55 वर्ष से अधिक के कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों को होम आइसोलेशन (Home Isolation) की अनुमति नहीं होगी. इस उम्र के लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया जाएगा और फिर सही होने तक वहीं इलाज किया जाएगा.
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आदेश के अनुसार, कोरोना गाइडलाइन (Corona Guideline) का पालन करते हुए पहले की तरह पूरे शहर में कंटेनमेंट जोन (Contenment Zone) बनाए जाएंगे. इन जोन में सुबह 7 से सुबह 10 बजे तक आम जनता को जरूरी काम के लिए आने जाने की अनुमति दी जाएगी. हालांकि जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आवाजाही की अनुमति होगी.
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