हाई कोर्ट के आदेश पर UP सरकार करेगी जवाब दाखिल, नहीं लगेगा Lockdown
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हाई कोर्ट के आदेश पर UP सरकार करेगी जवाब दाखिल, नहीं लगेगा Lockdown

हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) जवाब दाखिल करने की तैयारी कर रही है. सरकार की तरफ से लॉकडाउन (Lockdown) को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी गई है. 

फाइल फोटो साभार: ANI

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे कोरोना संक्रमण (Coronavirus) के मामलों ने सरकार सहित आमजन की चिंता बढ़ा दी है. प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सहित तमाम आला अधिकारी भी कोरोना की चपेट में हैं. ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सख्त निर्देश दिए हैं. जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी में लॉकडाउन (Lockdown) लगाया जाएगा या नहीं?

लॉकडाउन नहीं लेकिन सख्ती बढ़ेगी

हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) जवाब दाखिल करने की तैयारी कर रही है. हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार लॉकडाउन (Lockdown) लगाने के मूढ में नहीं है. यूपी सरकार की तरफ से कहा गया है, हाई कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया है और साथ-साथ सरकार को निर्देश दिया है लेकिन राज्य सरकार अपनी तरफ से जवाब दाखिल कर रही है. जिसमें कहा गया है कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा लेकिन ज्यादा से ज्यादा सख्ती की जाएगी.

क्या कहना है सरकार का

हाई कोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कहा है, प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े हैं और सख्ती कोरोना के नियंत्रण के लिए आवश्यक है. सरकार ने कई कदम उठाए हैं, आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है. इसलिए शहरों मे सम्पूर्ण लॉक डाउन अभी नहीं लगेगा, लोग कई जगह अपनी इच्छा से ही बंदी कर रहे हैं.

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हाई कोर्ट ने दिए हैं ये निर्देश

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर शहरों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने के निर्देश दिए हैं. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है, वित्तीय संस्थानों, मेडिकल, स्वास्थ्य सर्विसेज, इंडस्ट्रियल, नगर निगम और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सहित आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे. 26 अप्रैल, 2021 तक विवाह समारोहों सहित किसी भी तरह के सामाजिक समारोह अनुमति नहीं होगी. हालांकि, पहले से तय विवाह के मामले में संबंधित जिले के DM से परमीशन ले सकते हैं. 

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