अगस्ता वेस्टलैंड केस: पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपियों को भेजा समन
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अगस्ता वेस्टलैंड केस: पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपियों को भेजा समन

ईडी ने मिशेल की अर्जी का विरोध किया. मिशेल ने कहा कि उसने किसी भी बड़े राजनेता और बड़े नेता का नाम नहीं लिया है, लेकिन इसके बावजूद चार्जशीट का हवाला देकर इस तरह की जानकारी मीडिया को लीक की गई.

Agustawestland case : कोर्ट की अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी.

नई दिल्ली: अगस्ता वेस्टलैंड डील मामले में बिचौलिए की भूमिका निभाने वाले कश्चियन मिशेल के खिलाफ ईडी की ओर से दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को संज्ञान लिया.कोर्ट ने आरोपियों को 9 मई को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया. उधर, ईडी ने मिशेल की अर्जी का विरोध किया. मिशेल ने कहा कि उसने किसी भी बड़े राजनेता और बड़े नेता का नाम नहीं लिया है, लेकिन इसके बावजूद चार्जशीट का हवाला देकर इस तरह की जानकारी मीडिया को लीक की गई.

ईडी की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रोसेक्युटिर डीपी सिंह ने एक निजी न्यूज़ चैनल को नोटिस जारी कर चार्जशीट लीक को लेकर जवाब तलब करने की मांग की.इस पर अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी.वहीं सुनवाई से पहले बिचौलिए सुषेन मोहन गुप्ता को कोर्ट में पेश किया गया.ईडी ने दो और दिन के रिमांड की मांग की.सुषेन के वकील ने ED की रिमांड की मांग का विरोध किया. ED ने कहा कि रतुल पूरी और सुषेन को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करना ज़रूरी है, लिहाजा रिमांड चाहिए.कोर्ट ने 1 दिन की रिमांड पर भेजा है और कल यानि रविवार को फिर से पेशी होगी.

दरअसल, गुरुवार को चार्जशीट के जरिए ईडी ने बड़ा खुलासा किया था. ईडी ने अपनी चार्जशीट में अहमद पटेल और फैमिली का जिक्र किया था.ईडी ने अपनी चार्जशीट कहा था कि पूछताछ में क्रिश्चियन मिशेल ने AP का मतलब अहमद पटेल और FAM का मतलब फैमिली बताया है.मिशेल ने चिट्ठी में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर दबाव की बात कही थी.ईडी ने कहा था कि चिट्ठी से खुलासा हुआ है कि पूर्व पीएम पर बड़े नेताओं का दबाव था.उधर, ईडी के खुलासे के बाद बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल के वकील ने पटियाला हाउस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. मिशेल के वकील ने पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दायर कर ईडी पर चार्टशीट को मीडिया में लीक करने का आरोप लगाया था. मिशेल के वकील ने अर्जी में कहा था कि चार्जशीट की कॉपी मिशेल को मिलने के पहले मीडिया के पास लीक कर दी गई. मिशेल के वकील ने अपनी अर्जी में दावा किया था कि ईडी की पूछताछ में मिशेल ने कभी किसी का भी नाम नहीं लिया.मिशेल के वकील ने कोर्ट से फ्री एंड फेयर ट्रायल चलाए जाने की गुजारिश की है.

आपको बता दें कि मिशेल से सीबीआई के बाद ईडी पूछताछ कर चुकी है.दरअसल, मिशेल पर आरोप है कि उसने अपने दो और साथियों के साथ मिलकर यह आपराधिक षडयंत्र रचा. मिशेल के साथ इस मामले में तत्कालीन वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी और उनके परिवार के सदस्य भी शामिल रहे हैं.इससे पहले ईडी को जांच में पता चला था कि मिशेल अपनी दुबई की कंपनी ग्लोबल सर्विसेज के माध्यम से दिल्ली की एक कंपनी को शामिल करके अगस्ता वेस्टलैंड से रिश्वत ली.आरोप है कि अगस्ता वेस्टलैंड ने डील फाइनल कराने के लिए क्रिश्चियन को करीब 350 करोड़ रुपये सौंपे थे, जो भारतीयराजनेताओं, एयरफोर्स के अफसरों और नौकरशाहों को देने थे.

क्रिश्चियन ने घूस की रकम ट्रांसफर करने के लिए दो कंपनियों ग्लोबल सर्विसेज एफजेडई, दुबई और ग्लोबल ट्रेड एंड कॉमर्स सर्विसेज, लंदन का इस्तेमाल किया था.गौरतलब है कि मिशेल को पिछले साल 22 दिसंबर को दुबई से प्रत्यर्पण संधि के तहत गिरफ्तार किया गया था.ईडी ने 5 जनवरी को अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकाप्टर घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए मिशेल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.मिशेल ईडी और सीबीआइ द्वारा गिरफ्तार किएगएअगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के तीन आरोपियों में से एक है, उसके अलवा इस सौदे में दो अन्य बिचौलिए गुइदो हाश्के और कार्लो गेरेसा थे.

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