Gyanvapi row: ज्ञानवापी विवाद पर अखिलेश यादव ने किया बड़ा दावा, BJP पर लगाए ये आरोप
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Gyanvapi row: ज्ञानवापी विवाद पर अखिलेश यादव ने किया बड़ा दावा, BJP पर लगाए ये आरोप

Gyanvapi Mosque row: अखिलेश यादव ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर छिड़े विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इस बहाने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि जानबूझ कर ऐसे मुद्दों को तूल दिया जा रहा है ताकि जरूरी मसलों से ध्यान भटकाया जा सके. 

Gyanvapi row: ज्ञानवापी विवाद पर अखिलेश यादव ने किया बड़ा दावा, BJP पर लगाए ये आरोप

Akhilesh Yadav on Gyanvapi row: ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर छिड़े कानूनी विवाद के बाद अब इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है. AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता पहले ही हिन्दू पक्ष के दावे को खारिज कर चुके हैं. अब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है. अखिलेश ने कहा कि जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मसले उठाए जा रहे हैं.

'बीजेपी के पास नफरत का कैलेंडर'

अखिलेश यादव ने कहा कि ज्ञानवापी जैसे मुद्दों को जानबूझ कर बीजेपी और उसके सहयोगियों की ओर से तूल दिया जा रहा है. आज तेल और खाद्य सामान महंगे हो चुके हैं और बढ़ती महंगाई-बेरोजगारी को लेकर बीजेपी के पास को जवाब नहीं है. अखिलेश ने दावा किया कि बीजेपी के पास ऐसा पूरा नफरत वाला कैलेंडर है जिन मुद्दों को वह चुनाव आने तक लगातार उठाती रहेगी.

निजीकरण पर सवाल उठाते हुए अखिलेश ने कहा कि देश की संपत्ति को आज बेचा जा रहा है. बीजेपी 'वन नेशन, वन राशन' का नारा देती है लेकिन अब 'वन नेशन, वन बिजनेसमैन' के मुताबिक काम करती दिख रही है. अखिलेश के अलावा कई विपक्षी नेता ज्ञानवापी सर्वे को सियासी कदम बताकर बीजेपी पर निशाना साध चुके हैं.

कोर्ट ने कमिश्नर को हटाया

ज्ञानवापी सर्वे को लेकर मंगलवार को वाराणसी कोर्ट के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई है. इस दौरान ट्रायल कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर पर जानकारी लीक के आरोप लगने के बाद उन्हें पद से हटा दिया है और बाकी दो कमिश्नर को अगले दो दिन के भीतर सर्वे रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं. इसके अलावा वुज़ूखाने की दीवार हटाने के मसले पर बुधवार को कोर्ट अपना फैसला देगा.

ये भी पढे़ं: ज्ञानवापी केस: कोर्ट कमिश्नर पद से हटाए गए अजय मिश्रा, 2 दिन में आएगी सर्वे रिपोर्ट

वहीं, सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर कोर्ट ने शिवलिंग मिलने के दावे के बाद के बाद उस जगह को सील करने के फैसले को सही ठहराया है. लेकिन कोर्ट ने कहा कि किसी को मस्जिद में नमाज पढ़ने से नहीं रोका जाना चाहिए. इसके लिए कोर्ट की ओर से जिला प्रशासन को भी निर्देश दिए गए हैं. हालांकि सर्वोच्च अदालत ने मुस्लिम पक्ष को झटका देते हुए वाराणसी कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट में अब 19 मई को इस मामले की सुनवाई होनी है.

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