इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ‘लिव इन रिलेशन’ को जीवन का हिस्सा बताया, कहा- ‘अब इस पर दृष्टिकोण बदलने की जरूरत’
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ‘लिव इन रिलेशन’ को जीवन का हिस्सा बताया, कहा- ‘अब इस पर दृष्टिकोण बदलने की जरूरत’

‘लिव इन रिलेशन' को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण बात कही है. दो याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि ‘लिव इन रिलेशन’ अब जीवन का हिस्सा बन गए हैं और इसे निजी स्वायत्तता के नजरिए से देखा जाना चाहिए. ये याचिकाएं मुस्लिम लड़कियों से जुड़ी हैं.

फाइल फोटो

प्रयागराज: ‘लिव इन रिलेशन' (Live-in Relation) को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दो युगल जोड़ों (Couples) द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कहा कि ‘लिव इन रिलेशन’ जीवन का हिस्सा बन गए हैं और इसे सामाजिक नैतिकता के दृष्टिकोण से कहीं अधिक निजी स्वायत्तता के नजरिए से देखा जाना चाहिए. जस्टिस प्रितिंकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की पीठ ने कहा कि ‘लिव इन रिलेशनशिप' को लेकर अब दृष्टिकोण बदलना चाहिए. 

  1. दो कपल्स की याचिका पर कोर्ट ने कही ये बात
  2. लड़कियों के परिजन लगातार कर रहे हैं परेशान
  3. पुलिस से संपर्क करने पर भी नहीं मिली मदद

Police से नहीं मिली कोई मदद

दो कपल्स (Couples) द्वारा दायर याचिकाओं का निपटारा करते हुए हाई कोर्ट (High Court) ने यह बात कही.  इन युगल जोड़ों का आरोप है कि लड़कियों के परिजन उनके दैनिक जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं. एक याचिका कुशीनगर की शायरा खातून और उसके साथी जबकि दूसरी याचिका मेरठ की जीनत परवीन और उसके पार्टनर द्वारा दायर की गई थी. याचिका में इसका भी उल्लेख किया गया कि संबंधित पुलिस अधिकारियों ने उनकी कोई मदद नहीं की. 

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Court ने दिया संविधान का हवाला

कपल्स ने कोर्ट से कहा कि उनकी जान और स्वतंत्रता को नजरअंदाज किया जा रहा है. सभी दलीलों पर गौर करने के बाद अदालत ने कहा कि लिव इन रिलेशन जीवन का हिस्सा बन गए हैं और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई है. ‘लिव इन' को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने के अधिकार से मिली निजी स्वायत्ता के नजरिये से देखा जाना चाहिए ना कि सामाजिक नैतिकता के नजरिये से.

UP Police को भी लगाई फटकार 

अदालत ने पुलिस के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पुलिस अधिकारी इन याचिकाकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने को बाध्य हैं. अदालत ने आदेश दिया कि ऐसी स्थिति में जब याचिकाकर्ता संबंधित पुलिस अधिकारियों से संपर्क कर अपनी जान और स्वतंत्रता को किसी तरह के खतरे की शिकायत करें, तो पुलिस अधिकारी कानून के तहत अपेक्षित अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे.

 

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