बाबरी विध्वंस मामले पर फैसला आज, आडवाणी-जोशी और उमा भारती समेत ये हैं मुख्य आरोपी
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बाबरी विध्वंस मामले पर फैसला आज, आडवाणी-जोशी और उमा भारती समेत ये हैं मुख्य आरोपी

सबसे बड़ी अदालत ने बीजेपी के 13 नेताओं पर साजिश का केस चलाने का आदेश दिया था. जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता एलके आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह और अन्य कुछ लोग भी मुख्य आरोपी हैं. 

बाबरी विध्वंस मामले में CBI ने 49 लोगों को दोषी माना था, जिसमें 17 की मौत हो चुकी है.

नई दिल्ली : बाबरी विध्वंस मामले को लेकर सीबीआई कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी. 28 साल की सुनवाई के बाद आखिरकार वो वो दिन आ गया है जब अदालत में इस लंबी कानूनी लड़ाई का अंत हो जाएगा. 

सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने मई 2001 में आडवाणी, जोशी, उमा भारती, बाल ठाकरे और अन्य को टेक्निकल ग्राउंड का हवाला देते हुए आरोपों से बरी कर दिया था. सीबीआई इसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंची थी, लेकिन जब उसने भी इस फैसले को बरकरार रखा. तब एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. 

सबसे बड़ी अदालत ने बीजेपी के 13 नेताओं पर साजिश का केस चलाने का आदेश दिया था. जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता एलके आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह और अन्य कुछ लोग भी मुख्य आरोपी हैं. कोर्ट के आदेश के मुताबिक बुधवार को सभी आरोपियों को कोर्टरूम में मौजूद रहना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आडवाणी, जोशी, उमा भारती और अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश के चार्ज तय करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं.

जज ने मांगी थी सुरक्षा और बढ़ा था कार्यकाल 
मामले का ट्रायल करने वाले स्पेशल जज एस के यादव पिछले साल 30 सितंबर को ही रिटायर होने वाले थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आने तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया था. तो यूपी सरकार ने भी नोटिफिकेशन जारी कर फैसला आने तक जज का कार्यकाल बढ़ा दिया था. ट्रायल के दौरान जज ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सुरक्षा  मांगी थी.

मस्जिद ढहाने के मामले में दो FIR दर्ज हुई थीं 
दिसंबर, 1992 को दो एफआईआर दर्ज की गई थीं. पहली अज्ञात कारसेवकों के खिलाफ. जिन पर मस्जिद को ढहाने का आरोप था. इसकी सुनवाई लखनऊ कोर्ट में हुई थी. वहीं, दूसरी एफआईआर आडवाणी, जोशी और अन्य लोगों के खिलाफ थी. इन सभी पर मस्जिद ढहाने के लिए भड़काऊ भाषण देने का आरोप था. यह केस राय बरेली की सेशन कोर्ट में चला था.

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