Air India Pee gate case: 26 नवंबर को एयर इंडिया के फ्लाइट में हुए पेशाब कांड पर डीजीसीए (DGCA) ने बड़ी कार्रवाई की है. एयर इंडिया पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए नियामक संस्था ने 30 लाख रुपये का बड़ा जुर्माना लगाया है.
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DGCA Verdict on Air India Pee gate: एयर इंडिया के फ्लाइट में हुए पेशाब कांड पर डीजीसीए ने बड़ी कार्रवाई की है. न्यूयार्क से नई दिल्ली जाने वाली फ्लाइट संख्या AI-102 में यात्री दुर्व्यवहार की घटना दिनांक 04.01.2023 को डीजीसीए के संज्ञान में आई थी. इस मामले में DGCA ने एयर इंडिया के इन-फ्लाइट सर्विस डायरेक्टर, उस उड़ान के सभी पायलटों और केबिन क्रू सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि क्यों न उनके खिलाफ लापरवाही के लिए कार्रवाई की जाए.
एयर इंडिया समेत इन पर गाज
इस मामले में एजेंसी ने एयर इंडिया पर तीस लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया है. इसी के साथ डीजीसीए ने पायलट इन कमांड का लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया है. डीजीसीए ने उन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करने का दोषी पाया है. वहीं इसके अलावा एयरइंडिया के डायरेक्टर-इन-फ्लाइट सर्विस पर भी 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
क्या है पूरा मामला?
एयर इंडिया की फ्लाइट में शंकर मिश्रा नाम के एक अधिकारी ने महिला के साथ अशोभनीय बरताव किया था. फ्लाइट में महिला यात्री पर पेशाब करने वाले आरोपी शंकर मिश्रा पर एयर इंडिया ने बैन लगा दिया था. एयर इंडिया ने शंकर मिश्रा पर 4 महीनों के लिए बैन लगाया था. 26 नवंबर को हुई इस शर्मनाक घटना के एक महीने से अधिक समय बाद आरोप सामने आने के बाद मिश्रा को गिरफ्तार किया गया था. आरोपी खुद को बचाने के लिए फरार था. आरोपी के पिता ने बेटे के बचाव में जो दलील दी थी सोशल मीडिया पर उसके बाद उन्हें भी लोगों ने अपने निशाने पर ले लिया था. वहीं कहा जा रहा है कि मल्टी नेशनल कंपनी में काम करने वाला आरोपी न्यूयॉर्क से नई दिल्ली की यात्रा के दौरान नशे में था. जहां उसने कथित तौर पर अपनी पैंट की जिप खोली और बिजनेस क्लास में बैठी 72 वर्षीय महिला पर पेशाब कर दिया था.
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