कोरोना: एक्शन मोड में ये राज्य सरकार, नाइट कर्फ्यू समेत इतनी पाबंदियों का ऐलान
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कोरोना: एक्शन मोड में ये राज्य सरकार, नाइट कर्फ्यू समेत इतनी पाबंदियों का ऐलान

पटना में मंगलवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता सीएम नीतीश कुमार ने की. इस बैठक में कोरोना महामारी से निपटने के लिए कई फैसले लिए गए. इस आदेश के मुताबिक शादी में 50 लोग और श्राद्ध कार्यक्रमों में भी अधिकतम 50 लोग मौजूद रह सकेंगे.

कोरोना: एक्शन मोड में ये राज्य सरकार, नाइट कर्फ्यू समेत इतनी पाबंदियों का ऐलान

नई दिल्ली: कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब बिहार सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है. पटना में मंगलवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता सीएम नीतीश कुमार ने की. इस बैठक में कोरोना महामारी से निपटने के लिए कई फैसले लिए गए. इस आदेश के मुताबिक शादी में 50 लोग और श्राद्ध कार्यक्रमों में भी अधिकतम 50 लोग मौजूद रह सकेंगे.

  1. बिहार में कोरोना पाबंदियां लागू
  2. रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान
  3. शादी समारोहों में शामिल हो सकेंगे सिर्फ 50 लोग
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राज्य में इतनी पाबंदियां लागू

बिहार में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है. साथ ही बैठक के बाद यह भी ऐलान किया गया कि राज्य में 6 जनवरी से 21 जनवरी तक 8वीं क्लास तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे और 9वीं क्लास से ऊपर की क्लासेस 50% फिजिकल अटेंडेंस के अनुसार या स्कूल प्रबंधन के अनुसार वर्चुअल या एचयूएल चलेगी.

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सीएम के कार्यक्रम भी किए गए स्थगित

इसके अलावा यह भी ऐलान किया गया कि मुख्यमंत्री का जनता दरबार 21 जनवरी तक स्थगित किया गया है. साथ ही यह भी मुख्यमंत्री का समाज सुधार अभियान 21 जनवरी तक स्थगित कर दिया गया है.

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21 जनवरी तक इन जगहों पर सख्त पाबंदी

इस नए आदेश के मुताबिक सरकारी दफ्तर 50 फीसदी उपस्थिति के साथ खुलेंगे और पार्क, जिम, सिनेमा, मॉल और मंदिर आदि 6 से 21 जनवरी तक बंद रहेंगे.

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