बिहार: सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वालों के आश्रितों को मिलेगा अनुदान, नई नीति बनेगी
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बिहार: सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वालों के आश्रितों को मिलेगा अनुदान, नई नीति बनेगी

मुख्यमंत्री से मिले निर्देश के बाद विभाग ने सड़क दुर्घटना में मरने वाले लोगों के परिजनों को सरकारी सहायता प्रदान करने की नीति बदलने की कवायद प्रारंभ कर दी है.
 

बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार. (फाइल फोटो)

पटना: बिहार में सड़क दुर्घटना में मरने वालों के परिजनों को अनुग्रह अनुदान देने के लिए राज्य परिवहन विभाग नई नीति बनाने की कवायद में जुटा है. नए साल के पहले ही दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए परिवहन विभाग में रिवॉल्विंग फंड बनाने और नई नीति बनाने के निर्देश दिए थे.

मुख्यमंत्री से मिले निर्देश के बाद विभाग ने सड़क दुर्घटना में मरने वाले लोगों के परिजनों को सरकारी सहायता प्रदान करने की नीति बदलने की कवायद प्रारंभ कर दी है. विभाग के सूत्रों का कहना है कि सड़क दुर्घटना में मौत होने पर मृतक के परिजनों को आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से अनुग्रह अनुदान दिया जाता है. इसके लिए आपदा नियमानुसार सड़क दुर्घटना में मरने वालों की संख्या एक से अधिक होनी चाहिए.

कहा जा रहा है कि इन्हीं नियमों को परिवहन विभाग बदलने की कवायद में जुटा है, जिससे किसी एक व्यक्ति की मौत पर भी उसके परिजनों को सरकारी सहायता मिल सके. विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद नई नीति बनाई जा रही है, जिसमें सभी पहलुओं को ध्यान से देखा जा रहा है.

इधर, सूत्रों का कहना है कि इस नई नीति के बनने के बाद सड़क हादसे में मरने वाले लोगों की संख्या एक भी होगी तो उसके परिजनों को अनुग्रह अनुदान के रूप में चार लाख रुपये दिए जाने की संभावना है. सरकार का मानना है कि सड़क दुर्घटना की संख्या में वृद्धि होने के बाद नई नीति बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी.

आंकड़ों पर गौर करें तो राज्य में 2019 में 7,205 लोगों की सड़क हादसे में मौत हुई थी जबकि वर्ष 2018 में सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या 6,729 थी. उल्लेखनीय है कि विधानसभा में भी सत्ता और विपक्ष इस मुद्दे को उठाता रहा है.

(इनपुट-आईएएनएस)