Ganja Smuggling: 2019 के गांजा तस्करी मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, अपराधियों को मिली 10-10 साल की सजा
Advertisement

Ganja Smuggling: 2019 के गांजा तस्करी मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, अपराधियों को मिली 10-10 साल की सजा

Ganja Smuggling: बेतिया से न्यायालय में 2019 के केस में आज अपना आखिरी फैसला सुनाया है. बेतिया के जिला न्यायालय के जिला व सत्र न्यायाधीश ने इसमें 12 दोषियों को सजा सुनाई गई है. सभी 12 दोषियों को दस-दस साल की सजा सुनाई गई है, इसके साथ ही तीन लाख का जुर्माना भी लगाया गया है.

(फाइल फोटो)

Betiah: Ganja Smuggling: बेतिया से न्यायालय में 2019 के केस में आज अपना आखिरी फैसला सुनाया गया है. बेतिया के जिला न्यायालय में जिला व सत्र न्यायाधीश ने इसमें 12 दोषियों को सजा सुनाई है. सभी 12 दोषियों को दस-दस साल की सजा सुनाई गई है, इसके साथ ही तीन लाख का जुर्माना भी लगाया गया है. जिला व सत्र न्यायाधीश विजय आनन्द तिवारी ने दोषियों को सजा सुनाई है. बताया जा रहा है कि सजा सुनाये गये 12 दोषियों में से 10 दोषी गोपालगंज के रहने वाले हैं, बाकी के दो दोषियों में से एक सिवान का रहने वाला है और एक पूर्वी चंपारण का है.

240 किलो गांजा किया था बरामद
यह मामला साल 2019 का है, जहां एसएसबी के 44 वी बटालियन के कमाण्डेन्ट शैलेष कुमार सिंह ने 240 किग्रा गांजा के साथ 12 तस्करों को गिरफ्तार किया गया था. सभी तस्करों के साथ दो गाड़िया में गांजा बरामद किया गया, जिसमें एक बुलेरो और एक कार थी. सभी तस्कर इंडों नेपाल बार्डर के पुरुषोत्तम पुर थाना के अंतर्गत एकडेरी शांति नगर के पास गिरफ्तारी का गई थी. जिसके बाद एसएसबी ने इस पूरे मामले को नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को को सौंप दिया था. इस पूरे मामले में बेतिया के एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने सभी दोषियों के खिलाफ साक्ष्य को न्यायालय में प्रस्तुत किया.

दस साल की सुनाई गई सजा,लगा तीन लाख का जुर्माना
तीन साल कोर्ट में केस चलने के बाद शनिवार को बेतिया न्यायालय के जिला व सत्र न्यायाधीश विजय आनन्द तिवारी के द्वारा 12 दोषियों को सजा सुनाई गई. जिसमें NDPS के धाराओं के तहत सभी 12 तस्करों को दस दस साल की सजा सुनाई गई और साथ ही तीन तीन लाख का जुर्माना लगाया गया है.

ये भी पढ़िये: Bihar Weather: देर रात बारिश से लोगों को मिली राहत, तापमान में भारी आई गिरावट

Trending news