संजय कुमार अग्रवाल ने कहा, 'घाटों पर आवश्यक चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए चिकित्सकों के साथ पारा मेडिकल टीमों की प्रतिनियुक्ति का निर्देश दिया गया है. घाटों पर आवश्यकतानुसार एंबुलेंस की भी व्यवस्था रखें.'
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Patna: Chhath Puja छठ पर्व के दौरान सम्भावित दुर्घटना/आपदा की रोकथाम के लिए आपदा प्रबंधन विभाग (Disaster management) के सचिव संजय कुमार अग्रवाल (Sanjay Kumar Agarwal) ने सभी जिलों के डीएम के लिए निर्देश जारी कर दिया है.
उन्होंने कहा है कि नदी तालाबों एवं घाटों पर श्रद्धालुओं/ छठ व्रतियों एवं उनके परिवार के सदस्यों की भारी भीड़ एकत्रित होती है. इसे देखते हुए विशेष तैयारी एवं सतर्कता बरतने की आवश्यकता है. छठ पर्व के दौरान होने वाली अत्यधिक भीड़ के मद्देनजर संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है. ऐसे में समय-समय पर जारी कोविड-19 (COVID-19) आदेशों का पालन करते हुए छठ पर्व मनाने की आवश्यकता होगी.
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खतरनाक नदी/घाटों की कराएं बैरिकेडिंग
अग्रवाल ने कहा कि खतरनाक नदी घाटों तालाबों को चिन्हित करते हुए उनका व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए तथा उसकी बैरिकेडिंग इस प्रकार से की जाए कि लोगों के डूबने के खतरा न रहे. सभी नदी/ घाटों पर सुरक्षा बल तथा अन्य वॉलेंटियर्स की प्रतिनियुक्ति की जाए.
मेडिकल टीम की होगी तैनाती
संजय कुमार अग्रवाल ने कहा, 'घाटों पर आवश्यक चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए चिकित्सकों के साथ पारा मेडिकल टीमों की प्रतिनियुक्ति का निर्देश दिया गया है. घाटों पर आवश्यकतानुसार एंबुलेंस की भी व्यवस्था रखें.'
घाटों के किनारे अधिकारियों की नियुक्ति
घाटों पर निर्बाध रूप से कट्रोल रूम का संचालन किया जाएगा. घाटों के किनारे पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाए. सभी महत्वपूर्ण फोन नंबर कंट्रोल रूम में उपलब्ध हो ताकि किसी भी अप्रिय घटना को नियंत्रित करने में सुविधा हो एवं सूचना तुरंत जिला कंट्रोल रूम एवं राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र पटना को दी जा सके.
निजी नावों के परिचालन पर रहेगी रोक
छठ पर्व पर नहाए-खाए से लेकर सुबह के अर्घ्य देने तक निजी नावों के परिचालन पर रोक रहेगी. इसकी निगरानी हेतु छठ घाटों पर मजिस्ट्रेट, पुलिस बल, चौकीदार आदि की तैनाती की जाएगी.
नदी/घटों पर पटाखों की बिक्री, उपयोग पर रोक
नदी-घाटों पर पटाखों की बिक्री एवं इसके उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा. इस अवसर पर 8 नवंबर से 11 नवंबर तक नदी घाटों एवं जल स्रोत जहां छठ पूजा की अनुमति हो पटाखों की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा.