पथ निर्माण मंत्री विधान परिषद में पूछे गए एक प्रश्न का जवाब दे रहे थे. प्रश्नकर्ता ने दीघा-दानापुर सड़क से संबंधित एक रोड के अधिग्रहण के बारे में सरकार से जानकारी मांगी थी.
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पटना: रोड कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर नितिन नवीन ने राज्य में सड़कों के अधिग्रहण को लेकर जानकारी साझा की है. मंत्री ने कहा है कि पथ निर्माण विभाग दूसरे विभागों की सड़कों का अधिग्रहण उस स्थिति में करेगा, जब संबंधित सड़क की चौड़ाई कम से कम 20 फीट या इससे अधिक होगी. मंत्री ने बताया कि नगर विकास एवं आवास विभाग ने ऐसी 600 सड़कों की सूची पथ निर्माण विभाग को भेजी है. दोनों विभागों के अधिकारियों के आपसी सामंजस्य के बाद ही अधिग्रहण होगा, क्योंकि इसमें होने वाले खर्च को भी ध्यान में रखा जाना है.
नगर विकास विभाग ने छह सौ सड़कें पथ निर्माण को देने का प्रस्ताव दिया
बता दें कि पथ निर्माण मंत्री विधान परिषद में पूछे गए एक प्रश्न का जवाब दे रहे थे. प्रश्नकर्ता ने दीघा-दानापुर सड़क से संबंधित एक रोड के अधिग्रहण के बारे में सरकार से जानकारी मांगी थी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि नगर विकास विभाग ने छह सौ सड़कें पथ निर्माण को देने का प्रस्ताव दिया है. हालांकि, सब पर काम करना कठिन है. इसे लेकर हम नीति बना रहे हैं.
मंत्री ने बताया कैसे तय की जाती है सड़कों की चौड़ाई
वहीं, नितिन नवीन ने सड़कों की चौड़ाई तय किए जाने के संबंध में भी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सड़कों की चौड़ाई गांव की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित नहीं की जाती है. सड़कों की चौड़ाई ट्रैफिक घनत्व के आधार पर तय की जाती है. जिन सड़कों पर रोजाना लगभग 2 हजार वाहन चलते हैं, उन सड़कों की चौड़ाई साढ़े तीन मीटर होती है. वहीं, जिन सड़कों पर 6 हजार तक वाहन चलते हैं उन सड़क की चौड़ाई साढ़े पांच मीटर और 15 हजार या उससे अधिक वाहनों के चलने वाली सड़कों की चौड़ाई सात मीटर रखी जाती है. मंत्री ने कहा कि सड़क के आसपास के गांव की जनसंख्या काफी बढ़ गई, लेकिन सड़क की चौड़ाई नहीं बढ़ी.