नीतीश सरकार ने अनुकंपा वाली नौकरी पाने के सरकारी नियम में किया बड़ा बदलाव, जानें क्या है नया रूल
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नीतीश सरकार ने अनुकंपा वाली नौकरी पाने के सरकारी नियम में किया बड़ा बदलाव, जानें क्या है नया रूल

बिहार में अनुकंपा पर मिलने वाली नौकरियों में बड़ा बदलाव किया गया है.इसमें अब 30 साल पुराने नियम में बदलाव किया गया है. जिसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से पत्र जारी कर दिया गया. 

नीतीश सरकार ने अनुकंपा वाली नौकरी पाने के सरकारी नियम में किया बड़ा बदलाव (फाइल फोटो)

Patna: बिहार में अनुकंपा पर मिलने वाली नौकरियों में बड़ा बदलाव किया गया है.इसमें अब 30 साल पुराने नियम में बदलाव किया गया है. जिसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से पत्र जारी कर दिया गया. 

पुराने नियम अनुसार, 'यदि पति-पत्नी सेवा में हों, किसी एक की मृत्यु हो जाए, वैसी हालात में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का लाभ उनके परिवार के किसी सदस्य को नहीं मिल रहा था. 1991 के पहले तक ऐसे मामले में आश्रित को वर्ग तीन एवं चार के पदों पर अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल जाती थी. हालांकि इसके बाद 5 अक्टूबर 1991 को इस नियम में बदलाव कर दिया गया था. 

सामान्य प्रशासन विभाग के पास इस आधार पर नौकरी देने के बारे दिशा निर्देश के लिए कई मामले सामने हैं. जिसको लेकर विभाग ने इस विषय में विधि विभाग की राय मांगी थी. जिस पर विधि विभाग के पास उदाहरण के तौर पर एक मामला भी दिया गया था. जिस पर विधि विभाग की राय थी कि पति-पत्नी में कोई एक अवकाश ग्रहण कर चुका है और किसी एक की कार्यकाल में मृत्यु हो जाती है. ऐसे में मृत सरकारी सेवक के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर बहाल किया जा सकता है. क्योंकि सेवा निवृति के बाद किसी को सरकारी सेवक नहीं माना जाता है. 

इसके अलावा अधिसूचना में कहा गया है कि अनुकंपा आधारित बहाली में छूट के बावजूद आश्रित को अन्य मामलों में कोई छूट नहीं मिलेगी. उन्हें जिस वर्ग में नियुक्ति दी जाएगी, उसके लिए उन्हें तय योग्यता की अन्य शर्तें को पूरा करना होगा. 

 

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