Jharkhand News: प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर प्रशासन अलर्ट, सभा में प्रवेश के बनाए गए नए नियम
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Jharkhand News: प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर प्रशासन अलर्ट, सभा में प्रवेश के बनाए गए नए नियम

Jharkhand News: जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का खूंटी आगमन को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक सभा में प्रवेश से लेकर इर्द-गिर्द के लिए भी नियम बनाए गए हैं. 

Jharkhand News: प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर प्रशासन अलर्ट, सभा में प्रवेश के बनाए गए नए नियम

खूंटी: Jharkhand News: जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का खूंटी आगमन को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक सभा में प्रवेश से लेकर इर्द-गिर्द के लिए भी नियम बनाए गए हैं. आगामी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर बिरसा कॉलेज स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आने वाले सभी आमंत्रित सदस्यों, मीडिया के प्रतिनिधियों एवं आगंतुकों के लिए प्रशासन द्वारा सामान्य निर्देश जारी किए गए हैं.

सभी आमंत्रित व्यक्तियों और आगंतुकों को अपने साथ सरकार द्वारा जारी वैध पहचान प्रमाण जैसे आधार कार्ड लेकर आना अनिवार्य होगा. जिसमें अनेक वस्तुओं को अपने साथ कार्यक्रम में घुसना प्रतिबंध रहेगा. जिसमें अपने साथ कंधे पर बैग, कैरी बैग, महिलाओं के पर्स, बैनर/झंडे के साथ लंबी छड़ें या एंकल, पानी की बोतलें, थर्मस फ्लास्क, लाइटर/माचिस, छाता, संगीत वाद्ययंत्र मेटल की वस्तु या सामग्री लाना वर्जित किया गया है.

माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खूंटी एवं उलिहातू में हेलीकॉप्टर से आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा 14 एवं 15 नवंबर यानी आज और कल सभी ड्रोन संचालकों को तथा आम जनता पर कड़ी नजर रखी जा रही है. उलिहातू स्थित हेलीपैड एवं उलिहातू कार्यक्रम स्थल तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी.

वहीं अनिगड़ा स्थित हेलीपैड एवं बिरसा स्टेडियम कार्यक्रम स्थल सुरक्षा के मद्देनजर उक्त स्थानों का व्यवस्था को सुदृढ किया गया है. जिसमें पुलिस प्रशासन ने ड्रोन नियम के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उलिहातू स्थित हेलीपैड एवं कार्यक्रम स्थल से 02 कि०मी० एवं अनिगड़ा स्थित हेलीपैड एवं बिरसा स्टेडियम कार्यक्रम स्थल से 03 कि०मी० की परिधि के क्षेत्र को 14 से 15 नवम्बर तक अस्थायी रूप से 'रेड जोन' घोषित किया गया है. कोई भी व्यक्ति, सक्षम पदाधिकारी के पूर्व अनुमति के बिना रेड जोन में ड्रोन का प्रचलन नहीं करेंगे.

इनपुट- ब्रजेश कुमार

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