झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी को रांची कोर्ट ने सुनाई 6-6 माह की सजा
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झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी को रांची कोर्ट ने सुनाई 6-6 माह की सजा

रांची सिविल कोर्ट में आज शनिवार को विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने इन्हें दोषी करार देते हुए सजा सुनाया है. इस मामले में पूर्व मंत्री योगेन्द्र साव, पूर्व विधायक निर्मला देवी और मंटू सोनी समेत कुल 8 लोगों को सजा सुनायी गयी है.

रांची कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी को  6-6 माह की सजा सुनाई.

Jharkhand News: रांची सिविल कोर्ट ने AJC7 विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी पूर्व विधायक निर्मला देवी को छह-छह माह की सजा सुनायी है. कोर्ट ने इन पर 5-5 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है. ये मामला चिरुडीह आंदोलन से जुड़ा हुआ है.आंदोलन के दौरान मारपीट का है. रांची सिविल कोर्ट में आज शनिवार को विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने इन्हें दोषी करार देते हुए सजा सुनाया है. इस मामले में पूर्व मंत्री योगेन्द्र साव, पूर्व विधायक निर्मला देवी और मंटू सोनी समेत कुल 8 लोगों को सजा सुनायी गयी है.

क्या था मामला, जानें
अदालत ने इन दोनों के 2016 में एनटीपीसी (नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन) के निमार्णाधीन प्रोजेक्ट के काम में बाधा डालने, पुलिस-प्रशासन पर हमला करने और भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने, आगजनी, दंगा-फसाद और हत्या की कोशिश के मामले में बीते 22 मार्च को दोषी करार दिया था.

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चिरूडीह हत्याकांड में मिल चुकी है सजा
झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी पूर्व विधायक निर्मला देवी को चर्चित चिरुडीह हिंसा कांड में 10-10 साल की सजा सुनाई थी. अदालत ने योगेंद्र साव पर 6 हजार रुपये जुर्माना लगाया था, वहीं निर्मला देवी पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था. इस मामले में पहले ही अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया था, जबकि इनके पुत्र अंकित कुमार को अदालत ने पिछले दिनों बरी कर दिया था.

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