AJC-7 विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट ने मो. शमशाद चपटा और मो. तबरेज उर्फ चमरा उर्फ छोटू को दोषी करार दिया है. वहीं शकील को अदालत ने बरी कर दिया है.
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Ranchi: साल 2018 में राजधानी रांची के चर्चित सोनू इमरोज हत्याकांड मामले में रांची सिविल कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. इस हत्याकांड में कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया गया है.
सबूतों के आधार पर सिविल कोर्ट ने दिया फैसला
रांची सिविल कोर्ट के AJC-7 विशाल श्रीवास्तव की अदालत में इस मामले को लेकर पुलिस की ओर से आरोपियों के खिलाफ कई गवाह और सबूत पेश किए गए. जिसके बाद कोर्ट ने पेश किये गए सबूत और गवाहों के आधार पर अपना फैसला सुनाया.
AJC-7 विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट ने मो. शमशाद चपटा और मो. तबरेज उर्फ चमरा उर्फ छोटू को दोषी करार दिया है. वहीं शकील को अदालत ने बरी कर दिया है.
8 लोगों के खिलाफ थी FIR
बता दें कि सोनू इमरोज की हत्या के बाद वर्ष 2018 में सूचक अब्दुल जब्बार ने 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. जिसके बाद मो. शमशाद चपटा, मो. शकील उर्फ कारू उर्फ लुल्हा और मो. तबरेज उर्फ चमरा उर्फ छोटू इस मामले के आरोप में ट्रायल फेस कर रहे थे. अन्य आरोपियों के मामले में पुलिस ने फाइनल फॉर्म अदालत में जमा कर दिया है.
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4 नवंबर 2018 में सोनू इमरोज की हुई थी हत्या
जमानत पर बाहर आये सोनू इमरोज की हत्या शहर के बीचों बीच स्थित डेली मार्केट थाना के पास कर दी गई थी. 4 नवंबर 2018 को सोनू इमरोज की हत्या हुई थी. इस हत्याकांड पर मृतक के परिवार वालों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे. इस हत्याकांड को हिंदपीढ़ी के गैंगस्टर सोनू इमरोज और सज्जाद के बीच वर्चस्व की लड़ाई माना जा रहा था.