Bihar News : बोर्ड ने पहले सभी होटल, रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉल को बोर्ड से मंजूरी नहीं लेने पर दो बार नोटिस दिया गया था. इसके बाद बोर्ड ने पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट 31 ए के तहत कार्रवाई की गई है. इसमें अपील में राहत मिलने के बावजूद इन्हें पूर्व अनुमति नहीं लेने के कारण जुर्माना भरना पड़ सकता है.
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मुजफ्फरपुर : बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शहर के 60 नामी गिरामी होटल, रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉल को बंद करने का आदेश दिया है. यह आदेश बोर्ड के चेयरमैन डीके शुक्ला ने जारी किया है. बोर्ड ने आदेश के खिलाफ कोर्ट में जाने के लिए इनके प्रबंधकों को 15 दिनों की मोहलत दी है.
पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट 31 ए के तहत की गई है कार्रवाई
बता दें कि इन होटलों के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति नहीं ली गई है. बोर्ड के चेयरमैन डी के शुक्ला की ओर से जारी किए गए पत्र में कहा है कि 15 दिनों में सभी होटल, रेस्तरां बंद करें या फिर कोर्ट में इसके खिलाफ अपील दायर करें. बोर्ड ने पहले सभी होटल, रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉल को बोर्ड से मंजूरी नहीं लेने पर दो बार नोटिस दिया गया था. इसके बाद बोर्ड ने पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट 31 ए के तहत कार्रवाई की गई है. इसमें अपील में राहत मिलने के बावजूद इन्हें पूर्व अनुमति नहीं लेने के कारण जुर्माना भरना पड़ सकता है.
रेस्टुरेंट संचालक बोले इन कमियों में किया जाएगा सुधार
ऐसे में इसको लेकर मुजफ्फरपुर रेस्टुरेंट संचालको ने बैठक की और नोटिस को लेकर अपनी गलती सुधारने की बात कही. मीडिया से बातचीत में रेस्टुरेंट संचालक संघ के प्रभारी अध्यक्ष संजीव शर्मा ने बताया कि नोटिस मिली है, ऐसे में प्रदूषण को लेकर जो कमियां है उसको सुधारने को लेकर हमलोग प्रयास कर रहे हैं.
मुजफ्फरपुर सहित प्रदेश के इन जिलों में चलेगा जांच अभियान
मुजफ्फरपुर में होटल, रेस्टोरेंट और मैरेज हॉल के संचालकों को अपने व्यावसायिक गतिविधियों को संबंधित नियमों के अनुसार संचालित करने का निर्देश दिया गया है. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने इस मामले में कठोर कदम उठाने का फैसला किया है और पटना जिले सहित पूरे प्रदेश में टीमें बनाई गई हैं जो इस मुद्दे की जांच करेंगी. साथ ही जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
इनपुट- मणितोष कुमार
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