बिहार में अब नहीं चल पाएगी एंबुलेंस चालकों की मनमानी, सरकार ने तय किए रेट, यहां देखें लिस्ट
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बिहार में अब नहीं चल पाएगी एंबुलेंस चालकों की मनमानी, सरकार ने तय किए रेट, यहां देखें लिस्ट

Bihar Samachar: एंबुलेंस को गाड़ियों के हिसाब से 6 हिस्सों में बांटा गया है. न्यूनतम किराया 1500 रुपए, अधिकतम 2500 रुपए है. इस भाड़े में 50 किलोमीटर आना-जाना तय किया गया है.

बिहार में अब नहीं चल पाएगी एंबुलेंस चालकों की मनमानी. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Patna: कोरोना की दूसरी लहर ने देश में तबाही मचा रखी है. हर तरफ बस त्राहि-त्राहि नजर आती है. इस महामारी में जहां कुछ लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस आपदा को अवसर में बदलने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं. ऐसे ही कई मामले बिहार में भी लगातार देखने को मिल रहे हैं. यहां कोविड जैसी महामारी के समय में भी कुछ मुनाफाखोर लोग काला बाजारी और मनमानी पर उतर आए हैं. इसी क्रम में एंबुलेंस चालक भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए मरीजों के परिजनों से मनमाने पैसे वसूल रहे हैं.

बता दें कि कोरोना के कारण मरीजों के परिजन परेशान थे. निजी एंबुलेंस वाले मनमानी करते थे, मजबूरी को वे अवसर समझ बैठे थे, ज्यादा रुपए लेते थे, कोई मानक नहीं था. जिसे देखते हुए सरकार ने अब निजी एंबुलेंस का किराया तय कर दिया है.

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सरकार के द्वारा तय किए गए रेट के अनुसार 
एंबुलेंस को गाड़ियों के हिसाब से 6 हिस्सों में बांटा गया है. न्यूनतम किराया 1500 रुपए, अधिकतम 2500 रुपए है. इस भाड़े में 50 किलोमीटर आना-जाना तय किया गया है. 50 किलोमीटर से अधिक आने-जाने पर एंबुलेंस का भाड़ा बढ़ जाएगा. अलग-अलग गाड़ियों के लिए 18 से 25 रुपए प्रति किमी अतिरिक्त देना होगा.

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