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Inter-caste Marriage Promotion Scheme: इंटर-कास्ट मैरिज (Inter-caste Marriage) को लेकर चर्चाएं तो खूब होती हैं. इसपर खूब बवाल भी होता आने सुा होगा लेकिन क्या आपको पता है कि कोई सरकार अंतर्जातीय विवाह करने वालों को प्रोत्साहन राशि भी देती है. बिहार सरकार जिस तरह से आम लोगों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है वैसे ही अंतर्जातीय विवाह करनेवालों के लिए भी एक अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना चलाती है. इसमें दलित के साथ अंतर्जातीय विवाह करने पर सरकार के द्वारा 2.5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है. सरकार इस योजना के जरिए समाज में फैली जाति की दीवार को तोड़ने और जाति प्रथा को खत्म करना चाहती है.
बता दें कि इस योजना के अनुसार कोई भी लड़का या लड़की किसी भी अनुसूचित जाति के लड़के या लड़की से शादी करता है तो इस योजना के अनुसार सरकार की तरफ से यह प्रोत्साहन राशि दी जाती है. इसके लिए शादी करनेवाले जोड़ों को अपने शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है.
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इस योजना का लाभ लेने के लिए वर वधु को बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है. इसमें लड़की की न्यूनतम उम्र 18 और लड़के की 21 वर्ष होना अनिवार्य है. दोनों में सेकोई भी एक अनुसूचित जाति या जनजाति का हो या दूसरा पक्ष ओबीसी या सामान्य जाति से होना चाहिए. वहीं दोनों की शादी का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है. शादी के एक साल के भीतर आवेदन करने पर इस य़ोजना का लाभ मिलेगा.
इसके लिए आवेदक को शादी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, दोनों का जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, दोनों का ज्वाइंट बैंक खाता और मोबाइल नंबर अनिवार्य है.
इसका अवेदन करने के लिए अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र को डाउनलोड़ करें. उसके बाद इसमें मांगी गई जानकारी को भरें. साथ में सभी कागजात अटैच करें. फिर इस आवेदन फॉर्म को सामाजिक कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा कराना है.