Bihar News: बिहार सरकार ने सभी डीएम, एसपी, सिविल सर्जन को पत्र भेजकर इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं.
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Patna: कोरोना महामारी के बीच बिहार सरकार (Bihar Government) ने कार्य बहिष्कार करने वाले स्वास्थ्य संविदा कर्मियों (Health Contract workers on strike) पर कार्रवाई करने का फैसला लिया है.
इस संबंध में बिहार सरकार ने काम पर नहीं आने वाले कर्मियों के खिलाफ एफआईआर व संविदा मुक्त करने का आदेश दिया है. इस संबंध में सरकार ने सभी डीएम, एसपी, सिविल सर्जन को पत्र भेजकर इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं.
सरकार द्वारा जारी इस पत्र में कहा गया है कि सूचना मिली है कि स्वास्थ्य संविदा कर्मी होम आइसोलेशन पर चले गये हैं. साथ ही कहा गया है कि कोरोना जैसी विषम परिस्थितियों में अनधिकृत रूप से होम आइसोलेशन में जाने पर कोरोना जांच, कोरोना चिकित्सा प्रबंधन और टीकाकरण प्रभावित हो रहा है.
ऐसे में कार्य बहिष्कार करने वाले व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को काम करने से रोकने वालों के खिलाफ केस दर्ज करा कर उन्हें संविदा मुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार का मानना है कि ऐसे कर्मी स्वास्थ्य सेवा में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं. ऐसे में इन कर्मियों को चिन्हित कर कार्रवाई करना आवश्यक है.
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सरकार ने कहा है कि इनके खिलाफ बिहार एपिडेमिक डिजीज कोविड 19 में निहित प्रावधानों व आइपीसी की धाराओं के तहत एफआइआर करें. सरकार के आदेश के उल्लंघन के आरोप में उन्हें संविदा मुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं. जिलों में कार्य बहिष्कार करने वालों की सूची और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई से मुख्यालय को अवगत कराने के लिए भी कहा गया है.
इस समय राज्य में 27 हजार स्वास्थ्य संविदा कर्मी हैं.