Bihar Land Survey: जमीन सर्वे के लिए तैयार रखें ये दस्तावेज, जानें कहां कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन
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Bihar Land Survey: जमीन सर्वे के लिए तैयार रखें ये दस्तावेज, जानें कहां कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

Bihar Land Survey: बिहार में जमीन सर्वे का काम 20 अगस्त से शुरू हो रहा है. इसके लिए लोगों को सभा लगाकर जागरूक भी किया जा रहा है.

बिहार जमीन सर्वे

पटना: बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम 20 अगस्त से शुरू होने वाला है. इसके लिए राज्य के लोगों ग्राम सभा का आयोजन करके जागरूक भी किया जा रहा है. जमीन सर्वे को लेकर पटना जिले में भी 20 अगस्त को 1369 राजस्व गांवों में ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा. इस ग्रामसभा में लोगों को जमीन सर्वे के बारे में जानकारी दी जायेगी. सभा में उन्हें जमीन सर्वे के दौरान जमा करने वाले कागजातों के बारे में जानकारी दी जायेगी. लेकिन सभा से पहले ही हम आपको बता रहे हैं कि जमीन सर्वे के लिए आपको किन-किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है.

सर्वे के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत?

यदि आपकी जमीन आपके पुरखों के नाम पर है और वे अब जीवित नहीं हैं तो सर्वे के दौरान उनकी मृत्यु तिथि या मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी. इसके अलावा आपके पास पहले से जो भी जमाबंदी या मालगुजारी रसीद मौजूद है, उसकी संख्या और साल का विवरण भी सर्वे के लिए देना होगा. यदि आपके पास खतियान की प्रति है तो उसे भी सर्वे के दौरान दिखाना होगा. यदि जमीन से संबंधित आपके पास कोई अन्य दस्तावेज जैसे खरीद-बिक्री के दस्तावेज हैं तो उन्हें सर्वे के दौरान उसे भी संलग्न करना होगा.

यदि जमीन से जुड़ा कोई कोर्ट ऑर्डर अगर आपके पास है तो उसकी कॉपी भी आपको सर्वे के दौरान लगानी होगी. इसके अलावा आवेदक को जमीन मालिक का वारिस होने के बारे में भी एक प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा, जिसके जरिए आपको यह साबित करना होगा कि आप ही उस जमीन के असली वारिस हैं. आवेदनकर्ता के अपने आधार कार्ड की फोटो कॉपी भी सर्वे के दौरान देनी होगी.

कहां करें ऑनलाइन आवेदन

जमीन सर्वे के लिए आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं. अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट या फिर बिहार सर्वे ट्रैकर मोबाइल एप पर जाना होगा. वहीं ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको जिले में लगे शिविर में जाना होगा. आवेदन करते समय आवेदक को जमीन का विवरण प्रपत्र दो भरकर जमा करना होगा. साथ ही एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको भर कर देना होगा.

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