अगर आपने ITR फाइल कर दिया है और टैक्स रिफंड का इंतजार कर रहे हैं, तो आप घर बैठे जान सकते हैं कि आपको कब टैक्स रिफंड मिलेगा. इसके लिए इनकम टैक्स के पोर्टल पर एक नई सर्विस शुरू हो गई है.
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ITR filing mistake rectify: आईटीआर (ITR) भरने के लिए अब सिर्फ 5 दिन का ही समय बचा है. केंद्र सरकार द्वारा 31 जुलाई 2023 तक का वक्त दिया गया था. इसके बाद ITR भरने पर जुर्माना भी भरना पड़ेगा. इतना ही नहीं कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है. इसलिए अगर आपने अभी तक अपना आईटीआर नहीं भरा है, तो इस काम को आज ही निपटा लें. एक और जरूरी बात इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त हमेशा सही जानकारी ही देनी होती है. यदि आपने टैक्स बचाने के लिए या गलती से कोई गलत जानकारी भर दी, तो आप पर कार्रवाई हो सकती है.
अब सवाल ये है कि कैसे पता चलेगा कि हमारे फॉर्म में कोई गलती तो नहीं हो गई है और यदि है, तो क्या उसे सही किया जा सकता है? इसका जवाब है- बिल्कुल चेक कर सकते हैं. अगर आईटीआर दाखिल करते समय कोई गलती की है तो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(5) करदाताओं को संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की अनुमति देती है. धारा 139(5) के तहत यदि किसी व्यक्ति को अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद कोई चूक या गलत विवरण पता चलता है, तो वह संशोधित रिटर्न प्रस्तुत कर सकता है.
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वहीं अगर आपने ITR फाइल कर दिया है और टैक्स रिफंड का इंतजार कर रहे हैं, तो आप घर बैठे जान सकते हैं कि आपको कब टैक्स रिफंड मिलेगा. इसके लिए इनकम टैक्स के पोर्टल पर एक नई सर्विस शुरू हो गई है. अब आप एनएसडीएल (NSDL) की वेबसाइट में जाकर या फिर आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर विजिट करके अपने रिफंड स्टेटस को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. आमतौर पर आईटीआर का ई-सत्यापन होने के 20 से 60 दिन के भीतर रिफंड आ जाता है.
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गलती होने पर आएगा ये मैसेज
अगर आपको अपना स्टेटस नहीं दिखता है तो इसका मतलब है कि आपके आईटीआर बैंक डिटेल्स में कुछ गड़बड़ है. ऐसा होने पर आप ई-फाइल पर जाकर इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करके आईटीआर फाइलिंग की जांच कर सकते हैं.