अंतरिम जमानत के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने शर्त रखी है कि जैन शहर छोड़कर नहीं जा सकते. इसके अलावा वह ना तो किसी भी गवाह से मिलेंगे और ना ही मीडिया में कोई बयान देंगे.
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Satyendar Jain Got Intrim Bail: आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है. सर्वोच्च न्यायालय ने सत्येंद्र जैन को मेडिकल आधार पर शर्तों के साथ 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत दी है. अंतरिम जमानत मिलने के बाद सत्येंद्र जैन करीब एक साल बाद जेल से बाहर आएंगे. जस्टिस जेके माहेश्वरी और पीएस नरसिम्हा की बेंच ने जैन को 11 जुलाई तक अंतरिम जमानत दी है.
अंतरिम जमानत के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने शर्त रखी है कि जैन शहर छोड़कर नहीं जा सकते. इसके अलावा वह ना तो किसी भी गवाह से मिलेंगे और ना ही मीडिया में कोई बयान देंगे. जैन की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट एएम सिंघवी ने कहा कि वे खराब स्वास्थ्य की वजह से जमानत की मांग कर रहे हैं. जिस पर कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि जैन की सिर्फ मेडिकल कंडीशन को देखते हुए शर्तों पर अंतरिम जमानत देने पर विचार किया जा रहा है.
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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद हैं
बता दें कि सत्येंद्र जैन पिछले एक साल से जेल में हैं. उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया था. वह गुरुवार (25 मई) को जेल की शौचालय में चक्कर खाकर गिर गए थे, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई थीं. उन्हें एक सरकारी अस्पताल के आईसीयू भर्ती कराया गया था. इससे पहले 22 मई को भी उन्हें रीढ़ की हड्डी में तकलीफ के चलते सफदरजंग अस्पताल लाना पड़ा था. वहीं उनकी पार्टी ने दावा किया कि जैन काफी कमजोर हो गए हैं और उन्हें चलने में भी परेशानी हो रही है.