Durga Puja 2023: पूजा पंडाल के निर्माण के लिए अनुमति लेना अनिवार्य है. इसके साथ-साथ प्रतिमा विसर्जन की तिथि व रूट चार्ट भी स्थानीय थाने को उपलब्ध करना होगा.
Trending Photos
Durga Puja 2023: देश में पिछले कुछ वर्षों से हिंदुओं के त्योहारों पर बवाल करने का एक नया ट्रेंड शुरू हो चुका है. बिहार भी इससे अछूता नहीं है. इस साल रामनवमी हो या हनुमान जयंती, प्रदेश के कई हिस्सों में दंगें देखने को मिले थे. जिसके बाद प्रशासन अब आने वाले त्योहारों के लिए सतर्क हो चुका है. मसौढ़ी में प्रशासन ने अब दुर्गा पूजा के लिए गाइडलाइन जारी है. जानकारी के मुताबिक, मंगलवार (3 अक्टूबर) को मसौढ़ी थाना परिसर में दुर्गापूजा को लेकर शांति समिति की बैठक हुई. इसमें उपस्थित लोगों को दुर्गा पूजा में प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों को बताया गया.
मसौढ़ी एसडीएम और एएसपी ने उपस्थित लोगों को जानकारी देते हुए कहा कि पूजा पंडाल के निर्माण के लिए अनुमति लेना अनिवार्य है. इसके साथ-साथ प्रतिमा विसर्जन की तिथि व रूट चार्ट भी स्थानीय थाने को उपलब्ध करना होगा. पंडालों में पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग प्रवेश की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे लगाना और पूजा समिति के सदस्यों की सूची देनी होगी. पंडालों में व विसर्जन के दौरान डीजे बजाने पर रोक है. नियमों की अनदेखी करने पर कानूनी करवाई की जाएगी.
ये भी पढ़ें- Bihar News: पटना हाई कोर्ट ने दिया केके पाठक को झटका! इस आदेश को किया रद्द
राजधानी पटना में भी प्रशासन ने दुर्गा पूजा के लिए गाइडलाइन जारी की है. यहां मां दुर्गा की प्रतिमा 20 फुट से ऊंची नहीं बनाई जा सकती है और पांडाल की ऊंचाई 40 फुट से ज्यादा नहीं की जा सकती है. मूर्तियों को प्राकृत्रिक सामग्री जैसे- मिट्टी, बांस, कागज आदि से बनाने का ऑर्डर है. मूर्तियों में प्लास्ट ऑफ पेरिस का इस्तेमाल प्रतिबंधित है. मूर्तियों में कांच, प्लास्टिक या जहरीले रंगों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. इसके अलावा विसर्जन से पहले मूर्तियों के ऊपर से फूल, कागज और प्लास्टिक की सामग्री को हटाना पड़ेगा. जिला प्रशासन ने ये निर्देश सभी पूजा समितियों को जारी किए हैं.