Jharkhand News: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायाधीश अंबुज नाथ की अदालत में राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर राय ने अपना पक्ष रखा. यह मामला अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी को लेकर चल रहा है.
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Jharkhand News: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Ahah) पर अभद्र टिप्पणी करने मामले में राहुल गांधी (Rahul Gandhi)की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में सुनवाई हुई. न्यायाधीश अंबुज नाथ की अदालत में राहुल गांधी की तरफ से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर राय ने पक्ष रखा. दूसरी तरफ नवीन झा की ओर से अधिवक्ता विनोद साहू ने बहस की. मिली जानकारी के अनुसार, यह सुनवाई हुई मेरिट पर हुई.
हाइकोर्ट (Jharkhand High Court) ने कहा कि निचली कोर्ट में दर्ज गवाही साक्ष्य के तौर पर हाईकोर्ट में उपलब्ध नहीं. ट्रायल किस तरह से चला है और गवाहों ने क्या कहा, स्पष्ट नहीं है? सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने निचली अदालत से एलसीआर मांगा.
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बता दें कि प्रार्थी नवीन झा ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायत की थी. सिविल कोर्ट से समन जारी होने के बाद राहुल गांधी झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) पहुंचे थे. वहीं, समन के खिलाफ हाईकोर्ट में क्वेशिंग याचिका दायर की गई है. प्रार्थी के अधिवक्ता विनोद साहू ने दी जानकारी कि अब एलसीआर आने के बाद कोर्ट में मामला सूचीबद्ध होगा.
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क्या है पूरा मामला जानिए
राहुल गांधी (Rahul Gandhi)ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान चाईबासा जिले में अमित शाह (Amit Ahah) को लेकर टिप्पणी की थी. जिसके बाद नवीन झा ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi)के खिलाफ चाईबासा कोर्ट में कंप्लेन केस दर्ज करवाया. इस केस में चाईबासा कोर्ट की तरफ से लिए गए संज्ञान को रद्द करने के लिए राहुल गांधी (Rahul Gandhi)ने झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में गुहार लगाई है.
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