Supreme Court on CM Hemant Soren: खनन विभाग का लीज आवंटित करने और उनके करीबियों द्वारा शेल कंपनी में निवेश करने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जनहित याचिका मेंटनेबल नहीं है.
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रांचीः Supreme Court on CM Hemant Soren: झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है. सीएम लीज आवंटित करने और उनके भाई बसंत सोरेन के करीबियों द्वारा अवैध कमाई को शेल कंपनी में निवेश करने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य सरकार की झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति दी है.
खनन विभाग का लीज आवंटित करने और उनके करीबियों द्वारा शेल कंपनी में निवेश करने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जनहित याचिका मेंटनेबल नहीं है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने 17 अगस्त को हेमंत सोरेन और राज्य सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.
वहीं, जमशेदपुर जाने के क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एयरपोर्ट पर कहा, ' सत्यमेव जयते.'
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