Aryan Khan Drugs Case: वानखेड़े की गिरफ्तारी पर 8 जून तक रोक, शाहरुख के साथ चैट पर हाईकोर्ट से लगी फटकार
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Aryan Khan Drugs Case: वानखेड़े की गिरफ्तारी पर 8 जून तक रोक, शाहरुख के साथ चैट पर हाईकोर्ट से लगी फटकार

Sameer Wankhede Case:  समीर वानखेड़े को हाईकोर्ट से सोमवार को राहत मिली है. 8 जून तक उनकी गिरफ्तारी पर कोर्ट ने रोक लगा दी है. हालांकि कोर्ट ने शाहरुख खान और उनकी कथित व्हाट्सऐप चैट को लेकर उनको फटकार भी लगाई.

Aryan Khan Drugs Case: वानखेड़े की गिरफ्तारी पर 8 जून तक रोक, शाहरुख के साथ चैट पर हाईकोर्ट से लगी फटकार

Shahrukh Khan Sameer Wankhede Chat: साल 2021 में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्रूज पर गिरफ्तार करने वाले भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी समीर वानखेड़े को हाईकोर्ट से सोमवार को राहत मिली है. 8 जून तक उनकी गिरफ्तारी पर कोर्ट ने रोक लगा दी है. हालांकि कोर्ट ने शाहरुख खान और उनकी कथित व्हाट्सऐप चैट को लेकर उनको फटकार भी लगाई. सीबीआई ने कहा कि जानबूझकर वानखेड़े ने शाहरुख खान के साथ हुई चैट को लीक किया और इससे जांच पर असर पड़ सकता है. 

सीबीआई के इस तर्क पर वानखेड़े के वकील ने कहा कि उन्होंने यह चैट मीडिया को लीक नहीं की है. यह याचिका का ही एक पार्ट है. वह इसलिए क्योंकि वानखेड़े पर आरोप है कि उन्होंने शाहरुख के बेटे आर्यन खान को क्रूज जहाज कॉर्डेलिया से ड्रग्स के मामले में नहीं फंसाने के लिए अभिनेता से 25 करोड़ की रिश्वत मांगी थी. चैट में खुद शाहरुख खान ने वानखेड़े को एक ईमानदार अफसर बताया है. 

वकील की इस दलील पर सीबीआई ने कहा, समीर वानखेड़े शाहरुख खान के साथ व्हाट्सऐप चैट्स को ईमानदारी के सर्टिफिकेट के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. चैट इस बात का सबूत नहीं है कि वानखेड़े बेगुनाह हैं.

याचिका में क्या बोले वानखेड़े

शाहरुख खान के साथ हुई चैट का हवाला देते हुए वानखेड़े ने अपनी याचिका में दावा किया है कि अभिनेता को उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है और उन्होंने (खान) अनुरोध किया था कि वह उनके बेटे आर्यन खान के प्रति नरमी बरतें. वानखेड़े ने दावा किया है कि अभिनेता ने न केवल उनकी निष्ठा, ईमानदारी की तारीफ की बल्कि  मामले पर राजनीति होने पर दुख भी जताया. वानखेड़े ने याचिका में दावा किया कि शाहरुख के मैसेज का लहजा पूरी तरह से अलग होता अगर उन्होंने (वानखेड़े) आर्यन खान को रिहा करने के लिए पैसे की मांग की होती.

कोर्ट ने वानखेड़े को दिया ये आदेश

इसके बाद जस्टिस अभय आहूजा और जस्टिस एम एम सथाये की बेंच ने वानखेड़े की गिरफ्तारी पर आठ जून तक रोक लगा दी. वानखेड़े ने सीबीआई की एफआईआर रद्द करने के अनुरोध वाली याचिका कोर्ट में दायर की थी, जिस पर यह फैसला आया है. लेकिन बेंच ने वानखेड़े को एक हलफनामा देने का भी निर्देश दिया कि वह मामले के बारे में मीडिया से बात नहीं करेंगे, बुलाए जाने पर सीबीआई के सामने हर बार पेश होंगे और सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे.

क्या है मामला

वानखेड़े 2021 में एनसीबी में पोस्टेड थे. सीबीआई ने उनके खिलाफ आर्यन खान को नहीं फंसाने के लिए 25 करोड़ रुपये की घूस मांगने के आरोप में हाल में एफआईआर दर्ज की थी. सीबीआई ने साजिश रचने और रिश्वत से जुड़े अपराधों के अलावा जबरन वसूली के आरोप से जुड़ी एनसीबी की शिकायत पर वानखेड़े और चार अन्य के खिलाफ हाल में एफआईआर दर्ज की थी.

आर्यन को तीन अक्टूबर 2021 को कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था. आर्यन पर लगे आरोपों को सही साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश करने में एनसीबी के नाकाम रहने पर बंबई हाई कोर्ट ने उन्हें तीन हफ्ते बाद जमानत दे दी थी. सीबीआई ने आरोप लगाया था कि मुंबई एनसीबी को अक्टूबर 2021 में क्रूज जहाज पर कुछ लोगों के पास मादक पदार्थ होने और उसका सेवन किए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद उसके (एनसीबी के) कुछ अधिकारियों ने आरोपी को छोड़ने के एवज में रिश्वत की साजिश रची.

(PTI के इनपुट के साथ)

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