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नई दिल्ली: गुजरात के मंत्री भूपेंद्र सिंह चूडासमा (Bhupendra Singh Chudasama) ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अपील दायर की. गुजरात हाई कोर्ट ने मंगलवार को राज्य के मंत्री भूपेंद्र सिंह चूडासमा के 2017 के निर्वाचन को कदाचार और हेरफेर के दोष पर खारिज कर दिया था. हाईकोर्ट ने कांग्रेसी नेता की याचिका पर सुनवाई करते हुए चूडासमा के चुनाव को खारिज कर दिया था.
कांग्रेस उम्मीदवार अश्विन राठौड़ ने धोलका विधानसभा सीट पर भाजपा नेता भूपेंद्र के निर्वाचन को चुनौती देते हुएहाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. भूपेंद्र ने 2017 गुजरात विधानसभा चुनाव में 327 वोट के मामूली अंतर से जीत हासिल की थी.
चुनाव याचिका में आरोप लगाया गया था कि भूपेंद्र ने चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में, विशेष रूप से वोटों की गिनती के समय भ्रष्ट आचरण अपनाया और नियमों का उल्लंघन किया.
इस मामले की सुनवाई के दौरान मतगणना के सीसीटीवी फुटेज में चूडासमा के निजी सचिव को मतगणना केंद्र के अंदर मोबाइल फोन पर बात करते हुए देखा गया था. निवार्चन अधिकारी को भी उनके बर्ताव के लिए अदालत ने फटकार लगाई थी.
चुनाव जीतने के बाद भूपेंद्र गुजरात सरकार में शिक्षा, कानून एवं न्याय, विधायिका और संसदीय मामलों आदि विभागों के प्रभारी का पद मिला.
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