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नई दिल्ली: कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) से मौत होने पर परिवार को 50 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में हलफनामा दाखिल कर ये जानकारी दी है. केंद्र ने बताया कि यह रकम सभी राज्य, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड (State Disaster Relief Fund) से देंगे.
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) ने मुआवजा देने के लिए सिफारिश की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है. अब राहत कार्यों में शामिल लोगों समेत कोरोना वायरस महामारी की चपेट में आकर जान गवांने वाले लोगों के परिवार को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी. हालांकि मुआवजे की राशि पाने के लिए परिवार के उक्त सदस्य की मौत का कारण COVID-19 के रूप में प्रमाणित करना होगा. हॉस्पिटल या डॉक्टर की रिपोर्ट इस केस में मान्य होगी.
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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटों में संक्रमण से 383 लोगों की मौत हुई है. इसके बाद देश में कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 4,45,768 हो गई है. मंत्रालय ने ये भी बताया कि देश में एक्टिव केस कुल मामलों का 0.90 प्रतिशत है, जो मार्च 2020 से सबसे कम संख्या है. जबकि लोगों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 97.77 प्रतिशत दर्ज की गई, जो मार्च 2020 के बाद से सर्वाधिक है. वहीं पिछले 24 घंटे में कुल 7,586 मरीज ठीक हो गए.
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वहीं, बीते 24 घंटे में भारत में कोविड-19 के 26,964 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 3,35,31,498 हो गई. हालांकि एक्टिव केसों की संख्या में कम होकर 3,01,989 रह गई है, जो 186 दिन में सबसे कम है. आंकड़ों पर गौर करें तो देश में पिछले साल 7 अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और पांच सितंबर को 40 लाख से अधिक हो गई थी. वहीं, संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर को 50 लाख, 28 सितंबर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए थे. देश में 19 दिसंबर को ये मामले एक करोड़ के पार, इस साल चार मई को दो करोड़ के पार और 23 जून को तीन करोड़ के पार चले गए थे.
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