Corona से मौत पर परिजनों को 4-4 लाख देना संभव नहीं, केंद्र का SC में हलफनामा
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Corona से मौत पर परिजनों को 4-4 लाख देना संभव नहीं, केंद्र का SC में हलफनामा

Coronavirus: सरकार की तरफ से कहा गया कि केंद्र और राज्य सरकारें कोरोना वायरस से बने हालातों से निपटने के लिए काफी पैसा खर्च कर चुकी हैं. और ज्यादा दबाव डालने से आर्थिक स्थिति पर असर पड़ेगा.

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) | फोटो साभार: PTI

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दाखिल याचिका (Plea) जिसमें कोरोना (Coronavirus) संक्रमित मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की गई थी, उसमें केंद्र सरकार ने आर्थिक सहायता देने से मना कर दिया है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर यह जानकारी दी.

  1. याचिका में मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग
  2. केंद्र सरकार ने और आर्थिक मदद देने से किया मना
  3. याचिकाकर्ता ने एनडीएमए एक्ट का दिया हवाला

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा

केंद्र सरकार का कहना है कि सरकार पहले ही अन्य माध्यमों से आर्थिक सहायता दे चुकी है. परिजनों को और 4-4 लाख रुपये देने से एसडीआरएफ का सारा फंड ही खत्म हो जाएगा. ये मुमकिन नहीं है.

नहीं दे सकते और आर्थिक मदद- केंद्र

हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि पात्र और जरूरतमंद लोगों को मदद पहुंचाई जा चुकी है. पीड़ित परिजनों को और आर्थिक मदद देना संभव नहीं है.

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सरकार की तरफ से कहा गया कि केंद्र और राज्य सरकारें कोरोना वायरस से बने हालातों से निपटने के लिए काफी पैसा खर्च कर चुकी हैं. और ज्यादा दबाव डालने से आर्थिक स्थिति पर असर पड़ेगा.

याचिका में की गई है ये मांग

बता दें कि कोरोना वायरस से जिन मरीजों की मौत हुई, याचिका में उनके परिजनों को आर्थिक मदद देने की मांग की गई है. याचिकाकर्ता ने कहा कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट (NDMA) और साल 2015 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (National Disaster Management Authority) की तरफ से निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें आपदा के कारण होने वाली मौतों पर 4 लाख रुपये का मुआवजा देने की बात है.

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गौरतलब है कि याचिका की मांग पर केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि NDMA में मृतकों को मुआवजे का नियम बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं (Natural Disaster) पर ही लागू होता है.

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