सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा है कि स्पीकर को खुली छूट है कि वह नियमों के हिसाब से फैसला करें. फिर चाहे वो इस्तीफे पर हो या फिर अयोग्यता पर हो.
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नई दिल्लीः कर्नाटक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा है कि स्पीकर को खुली छूट है कि वह नियमों के हिसाब से फैसला करें. फिर चाहे वो इस्तीफे पर हो या फिर अयोग्यता पर हो. इस लिहाज से गुरुवार को होने वाला फ्लोर टेस्ट होकर रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि बागी विधायकों पर विधानसभा में जाने को लेकर कोई दबाव नहीं है.
मंदिर पहुंचे सीएम कुमारस्वामी
खास बात ये है कि जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी, उस वक्त कर्नाटक के सीएम कुमारस्वामी श्री श्रृंगेरी शंकर मठ में पूजा-अर्चना की. न्यूज एजेंसी ANI की ओर से जारी की गई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे कुमारस्वामी मंदिर पहुंचे और फिर पूजा-अर्चना की. खास बात ये है कि जिस वक्त कुमारस्वामी पूजा कर रहे थे, उसी समय इस मामले की कोर्ट में सुनवाई भी शुरू हुई थी.
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कर्नाटक संकट: सुप्रीम कोर्ट का आदेश- बागी विधायकों के इस्तीफे पर फैसला लें स्पीकर
फैसले के बाद येदियुरप्पा
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीएस येदियुरप्पा का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि कुमारस्वामी को अब इस्तीफा देना चाहिए. हम पूरा विश्वास है कि बहुमत हमारे साथ होगा. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस-जेडीएस के द्वारा जारी व्हिप लागू नहीं होगा.