Anti-dumping duty: चीनी दवाओं को लेकर भारत सरकार का कड़ा फैसला, किया गया ये ड्यूटी लगाने का ऐलान
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Anti-dumping duty: चीनी दवाओं को लेकर भारत सरकार का कड़ा फैसला, किया गया ये ड्यूटी लगाने का ऐलान

Chinese medicine: भारत सरकार ने चीनी दवाओं (Chinese medicine) को लेकर बड़ा फैसला किया है. एक इंडियन ड्रग निर्माता कंपनी ने चीन द्वारा दवा को डंपिंग मूल्य (Dumping Rate) पर भेजने की शिकायत की थी और जांच की मांग की थी जिसके बाद डीजीटीआर (DGTR) ने अभियान चलाकर विस्तृत जांच-पड़ताल की थी.

सांकेतिक तस्वीर

Commerce ministry on chinese medicine: केंद्र की सरकार (Center Government) के वाणिज्य मंत्रालय ने घरेलू दवा कंपनियों के हितों की रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के संक्रमणों के उपचार में उपयोग की जाने वाली चीन निर्मित एंटीबायटिक दवा ऑफ्लॉक्सासिन (Ofloxacin) पर पांच साल के लिए डंपिंग रोधी शुल्क (Anti-dumping duty) लगाने की अनुशंसा की है.

डीजीटीआर की जांच के बाद सरकार का बड़ा फैसला

व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR) ने अपनी जांच में पाया कि चीन से इस दवा को भारत में डंपिंग मूल्य पर भेजा जाता है जिससे घरेलू उद्योग प्रभावित होता है. निदेशालय ने अधिसूचना में कहा, ‘प्राधिकार 5 वर्ष की अवधि के लिए इस उत्पाद पर डंपिंग रोधी शुल्क (Anti-dumping duty) लगाने की अनुशंसा करता है.’

भारतीय दवा निर्माता कंपनी ने की थी शिकायत

आरती ड्रग्स लिमिटेड ने चीन द्वारा दवा को डंपिंग मूल्य पर भेजने की शिकायत की थी और जांच की मांग की थी जिसके बाद डीजीटीआर (DGTR) ने इस विषय में एक अभियान चलाकर अपनी विस्तृत जांच-पड़ताल की थी.

(इनपुट न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के साथ)

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